एक्शन में RBI, इन 4 बैंकों पर गिरी गाज, लगा लाखों का जुर्माना, नियम तोड़ने का आरोप, कहीं इनमें आपका अकाउंट तो नहीं?

चार बैंकों ने नियम तोड़े हैं। आरबीआई ने सख्ती दिखाते हुए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इससे पहले कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। आइए जानें क्या इस कार्रवाई का प्रभाव ग्राहकों पर भी पड़ेगा?

मई में एक बार फिर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया का एक्शन (RBI Action) देखने को मिला है। आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित चार सहकारी बैंकों पर भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इनपर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय बैंक ने एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र पर मॉनेटरी पेनल्टी लगाई थी।

मुंबई स्थित द डेक्कन मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 3 लाख रुपये, औरंगाबाद में स्थित सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, सिलोद पर 50,000 रुपये और पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 7.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।,इस कार्रवाई की जानकारी आरबीआई ने 6 मई को दी है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है।

पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने तोड़े ये नियम 

पुसाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने  के असली स्रोतों से पुनर्भुगतान किए बिना गैर निष्पादित खातों (एनपीए) को नियमित किया। अपात्र संस्थान के नाम पर कुछ जमा खाता खोले इसके अलावा एसएएफ के तहत निर्देशों का पालन न करते हुए एसबीआई द्वारा जारी दी जाने वाली ब्याज दरों की तुलना में अधिक ब्याज दरों की पेशकश की।

अन्य बैंकों पर लगे ये आरोप 

सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने प्रूडेंशियल इंटरबैंक (ग्रॉस) एक्स्पोज़र लिमिट का उल्लंघन किया है। हिंदुस्तान को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने ग्राहकों को एसएमएस/ ईमेल/पत्र आदि के जरिए से सूचित किए बिना बचत  बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए दंडात्मक शुल्क लगाया था। वहीं द डेक्कन मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने निदेशक से संबंधित लोन स्वीकृत किए।

क्या गहकों पर पड़ेगा प्रभाव?

31 मार्च को बैंकों के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई ने निरीक्षण किया था। इस दौरान यह पता चला दिशा निर्देशों का अनुपालन बैंक सही से नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद सभी बैंकों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। उनसे नियमों की अनदेखी को लेकर सवाल पूछे गए। नोटिस पर प्राप्त जवाब और आगे की जांच के बाद ही जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। चारों बैंकों के खिलाफ की गई कार्रवाई  नियमों के अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक और ग्राहक के बीच हो रहे किसी भी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट पर प्रभाव डालना नहीं है।


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Manisha Kumari Pandey

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