Sat, Dec 27, 2025

RBI की बड़ी कार्रवाई, इन 5 बैंकों पर ठोका भारी जुर्माना, एक पर लगाया बैन, ये है वजह, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं?

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आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक को राहत देने के बाद एक अन्य बैंक पर बैन लगा दिया है। 5 बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना भी लगाया है। आइए जानें केन्द्रीय बैंक ने यह कदम क्यों उठाया?
RBI की बड़ी कार्रवाई, इन 5 बैंकों पर ठोका भारी जुर्माना, एक पर लगाया बैन, ये है वजह, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्राहकों के हित में एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। पाँच सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इनमें से 3 बैंक तमिलनाडु में स्थित हैं। वहीं एक गुजरात और एक महाराष्ट्र में स्थित हैं। एक बैंक पर प्रतिबंध पर भी लगाया गया है। जिसका प्रभाव ग्राहकों पर पड़ेगा। कोटक महिंद्रा बैंक को राहत भी मिली है, अब बैंक नए क्रेडिट कार्ड इश्यू कर सकता है। साथ ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनल के जरिए नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड भी कर सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने तमिलनाडु में स्थित द तिरुप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 1.50 लाख रुपये, द रामनाथपुरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 50,000 रुपये और और द सलेम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इन तीनों बैंकों ने केवाईसी से संबंधित नियमों का उल्लंघन किया है। वहीं द मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग सहकारी बैंक लिमिटेड पर 50 हजार रुपये और गुजरात के वडोदरा में स्थित सुलैमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बैंकों ने किया इन नियमों का उल्लंघन

  •  द सलेम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने निदेशक से संबंधित लोन स्वीकृत किए। निर्धारित सीमा से परे सुरक्षित अग्रिम स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा निर्धारित समय के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड भी नहीं कर पाया।
  • द तिरुप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) जोखिम सीमा का पालन करने में विफल रहा। निर्धारित समय के भीतर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड नहीं कर पाया।
  • द रामनाथपुरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड निर्धारित समय के भीतर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर ग्राहकों के केवाईसी रिकॉर्ड को अपलोड करने में विफल रहा।
  • द मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग सहकारी बैंक लिमिटेड ने 6 महीने में कम से कम खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा नहीं कर पाया।
  • सुलैमानी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) जोखिम सीमा का पालन नहीं किया है। न्यूनतम अवधि के लिए सावधि जमा की पेशकश की, जो निर्धारित अवधि के अनुसार नहीं थी। इसके अलावा अपात्र संस्थाओं के नाम कुछ बचत जमा खाते भी खोलें।

इस बैंक पर लगा प्रतिबंध 

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा  प्रतिबंध लगाया गया है। इस बैंक को रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी लोन या एडवांस राशि देने की अनुमति  या उसका नवीनीकरण करने की अनुमति नहीं होगी। किसी प्रकार के निवेश, उधार लेने या नई जमाराशियाँ स्वीकार करने सहित कोई भी देय लेने की अनुमति भी नहीं होगी। कोई भुगतान वितरित नहीं कर पाएगा या वितरित करने के लिए सहमत ही नहीं होगा। कोई समझौता या व्यवस्था करने की अनुमति भी नहीं होगी। संपत्ति को बेचने, हस्तांतरित करने और उसका निपटान करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। आरबीआई ने बैंक की वर्तमान तरलता स्थिति को ध्यान में रखते यह कदम उठाया है। हालांकि जमा राशियों के विरुद्ध लोन सेटऑफ करने की अनुमति दी गई है। बैंक कर्मचारियों के वेतन, किराया, बिजली बिल आदि के संबंध में व्यय कर सकता है।  बैंक में हाल ही में हुए भौतिक विकास के लिए उत्पन्न प्रवेशी चिताओं और बैंक के जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए उठाया गया है। डीआईसीजीसी से प्रत्येक पात्र जमाकर्ता 5 लाख रुपये तक की मौद्रिक सीमा तक जमाराशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।  बैंक का लाइसेंस अभी रद्द नहीं किया गया है। अगले  6 महीने की अवधि तक यह प्रतिबंध लागू होगा और समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं केन्द्रीय बैंक ने बैंक के निदेशक मंडल को 12 महीने के लिए भंग कर दिया है।