भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नियमों का उल्लंघन करने पर दो बड़े सरकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। वहीं एक बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। इस संबंध में आरबीआई ने बयान जारी किया है। इस फैसले की वजह बताई है।
आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम और लोन से संबंधित दिशानिर्देशो का सही से अनुपालन न करने पर इंडियन बैंक पर 1,61, 40000 रुपये का जुर्माना लगाया है। लोन से जुड़े नियमों का उल्लंघन होने पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक में इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बैंकिंग कारोबार बंद करने का आदेश जारी किया है।

आखिरी क्यों रद्द हुआ बैंक का लाइसेंस?
इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 25 अप्रैल से जमा स्वीकार और डिपाजिट का पपुनर्भुगतान करने की अनुमति नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की कोई संभावना है ना होने के कारण आरबीआई ने लाइसेंस ररद्द करने का फैसला लिया है। यदि बैंक को कारोबार जारी रखने की अनुमति दे दी जाती है तो यह जमाकर्ताओं कि हितों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है।
इसकी स्थिति इतनी खराब है कि यह अपने जमा कर्ताओं को पुनर्भुगतान भी नहीं कर सकता। हालांकि ग्राहक डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये तक की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि क्लेम कर सकते हैं। इस मामले में 97.79 प्रतिशत ग्राहक अपनी पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
इंडियन बैंक और IOB ने किया इन नियमों का उल्लंघन
इंडिया ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक कुछ फ्लोटिंग रेट खुदरा लोन और कुछ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले लोन पर ब्याज दर को बाहरी बेंचमार्क दर से निर्धारित करने में विफल रहा। इसके अलावा 1.60 लाख तक के कुछ केसीसी लोन और 10 लाख तक की सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के कुछ लोन के संबंध में कॉलेटरल सिक्योरिटी भी नहीं दे पाया। इंडियन बैंक पर निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि ट्रांसफर न करने का आरोप है।
इन ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा असर
बता दें कि आरबीआई ने जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया है, उससे संबंधित ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। केन्द्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई नियमों के अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इससे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।