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Thu, Dec 11, 2025

RBI की बड़ी कार्रवाई, एक बैंक पर लगा जुर्माना, 4 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द 

एक बैंक के साथ-साथ 4 एनबीएफसी के खिलाफ आरबीआई ने सख्ती दिखाई है। नियम तोड़ने पर बैंक पर पेनल्टी लगाई गई है। एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है, अब कारोबार जारी रखने की अनुमति नहीं होगी। आइए जानें कहीं इसमें आपका खाता तो नहीं?
RBI की बड़ी कार्रवाई, एक बैंक पर लगा जुर्माना, 4 फाइनेंस कंपनियों का लाइसेंस रद्द 

गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की बड़ी कार्रवाई (RBI Action) सामने आई है। एक सहकारी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसके अलावा चार नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी लाइसेंस भी कर दिया है। इसके अलावा चार कंपनियों ने खुद अपना सीओआर सरेंडर किया है। इस बात की जानकारी 11 दिसंबर को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है। यह कदम उठाने के पीछे क्या वजह है यह भी बताया है।

ओडिशा के द को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड-पारलखेमूंदी 13000 रुपये का जुर्माना सुपरवाइजर रिएक्शन फ्रेमवर्क (एसएएफ) और अन्य बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया है। 31 मार्च 2025 को किए गए एक संवैधानिक निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ था। कारण बताओं नोटिस पर प्राप्ति प्रतिक्रिया और जांच के दौरान दी गई प्रस्तुतियों और दस्तावेजों के आधार पर पेनल्टी लगाने का फैसला केंद्रीय बैंक ने लिया।

बैंक ने तोड़े ये नियम 

दरअसल, बैंक ने एसएएफ के तहत जारी निर्देशों का पालन न करते हुए आरबीआई से मंजूरी लिए बिना पूंजीगत खर्च किया। इसके अलावा अपने ग्राहकों की क्रेडिट  जानकारी चारों क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनियों को जमा नहीं कर पाया। हालांकि ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन पर इसका असर नहीं पड़ेगा।  इस बात की पुष्टि आरबीआई ने की है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि, “यह कार्रवाई रेगुलेटेड नियमों के अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका मकसद बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है।”

इन एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द 

आरबीआई ने 4 एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया है। यह कदम रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45आईए (6) के तहत उठाया गया है। इन सभी को अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर बिजनेस जारी रखने की अनुमति नहीं होगी।  इससे संबंधित आर्डर कंपनियों को नवंबर में ही जारी कर दिया गया था। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की तीन और चंडीगढ़ की एक कंपनी शामिल है।

कोलकाता में स्थित जेम इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग को-प्राइवेट लिमिटेड, विस्तार फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड और अंबिका वायर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरबीआई ने कार्रवाई की है।  चंडीगढ़ के श्री लखवी फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का लाइसेंस भी कंसिल हो चुका है।

इन कंपनियों ने CoR सरेंडर किया

नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिजनेस से बाहर होने पर मुंबई में स्थित वाई जी कैपिटल लिमिटेड ने अपना सीओआर सरेंडर किया है। अनरजिस्टर्ड क्रेडिट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की पात्रता पूरी होने पर इंटेल इंफोविन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित गंगोत्री कमोडिटीज एंड फिनिश्ड प्राइवेट लिमिटेड और पार्किन डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अपना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया है।

आरबीआई एक्शन का नोटिफिकेशन यहाँ देखें