दो बैंक और एक कंपनी ने रिजर्व ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया है। ये बैंक देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं। आरबीआई ने इसके खिलाफ इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई (RBI Action) की है। लाखों का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय बैंक ने 6 मार्च को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।
श्री बसावेश्वर सहकार बैंक नियमिथा, गुलमर्ग कर्नाटक पर केवाईसी से संबंधित नियमों का अनुपालन न करने के आरोप में 2 लाख रुपये का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। वहीं हैदराबाद में स्थित द एपी राजेश्वरी महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा गैर जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के आरोप में केरल के एर्नाकुलम में स्थित वनचिनाद फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बैंक और कंपनी ने किया इन नियमों का उल्लंघन
द एपी राजेश्वरी महिला को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड ने निर्धारित नियामक सीमा से परे बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन स्वीकृत किए। श्री बसावेश्वर सहकार बैंक नियमिथा ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) और अंतर बैंक काउंटर पार्टी जोखिम सीमाओं का उल्लंघन किया। निर्धारित सीमा से अधिक दान दिया। इसके अलावा निर्धारित समय के भीतर भी ग्राहकों की केवाईसी रिपोर्ट को केंद्र केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री पर अपलोड भी नहीं कर पाया। वहीं वनचिनाद फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने निर्धारित लाभांश भुगतान अनुपात से अधिक लाभांश घोषित किया।
क्या प्रभावित होंगे ग्राहक?
एक निरीक्षण के दौरान कंपनी और बैंक द्वारा नियमों का सही से अनुपालन न करने का खुलासा हुआ था। जिसके बाद सभी को आरबीआई द्वारा कारण नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर प्राप्त प्रतिक्रिया और आगे की जांच के बाद मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया। हालांकि इसका प्रभाव कस्टमर्स और बैंक या कंपनी के बीच हो रहे लेनदेन और किसी भी समझौते पर नहीं पड़ेगा।