इन 5 बैंकों पर गिरी गाज, नियम तोड़ने पर RBI ने ठोका लाखों का जुर्माना, कहीं इनमें Account तो नहीं? देखें खबर

आरबीआई ने एक बार फिर नियमों को लेकर सख्ती दिखाई है। पाँच बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आइए जानें आखिरी केन्द्रीय बैंक ने यह कदम क्यों उठाया और क्या ग्राहकों पर भी प्रभाव पड़ेगा?

Manisha Kumari Pandey
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RBI Action: पांच सहकारी बैंकों ने नियमों का उल्लंघन किया ह। जिसका खुलासा आरबीआई द्वारा किए एक संवैधानिक निरीक्षण के दौरान हुआ। दिशा निर्देशों का सही से अनुपालन न करने के आरोप में भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। आरोपों की पुष्टि होने के बाद लाखों का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में 20 मार्च को केन्द्रीय बैंक ने बयान भी जारी किया है।

तेलंगाना में स्थित श्रीनिवास पद्मावती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर 1.20 लाख रुपये,  सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड 1.30 लाख रुपये और द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड 3.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। द कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुद्देबिहाल पर 5 लाख रुपये और द कलाईकुड़ी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

चार बैंकों ने किया PSL लक्ष्य से जुड़े नियमों का उल्लंघन 

श्रीनिवास पद्मावती को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, सिंद को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, द करीमनगर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और द कर्नाटक को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड चारों बैंक वित्तवर्ष 2022-23 के लिए पीएसएल लक्ष्य की प्राप्ति में कमी के खिलाफ सिडबी के पास रखे गए पुनर्वित्त कोष में निर्धारित राशि जमा नहीं कर पाएं।

इन बैंक ने तोड़े लोन और एडवांस से जुड़े नियम 

द कलाईकुड़ी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड ने एएएफ के तहत जारी निर्देशों का पालन न करते हुए नए लोन और एडवांस स्वीकृत किए, जो एकल और समूह उधारकर्ता जोखिम सीमाओं से परे थे। इसके अलावा सावधि जमा/एनएससी/केवीपी और बीमा भी कॉलेटरल सिक्योरिटी द्वारा समर्थित नहीं थे।

ग्राहक न लें टेंशन

आरबीआई ने पांचों बैंकों के खिलाफ कार्रवाई नियमों का सही से अनुपालन न होने पर की है। इसका उद्देश्य ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है। केन्द्रीय बैंक ने बयान जारी किया है। यदि आपका भी खाता इनमें से किसी भी बैंक में है तो चिंता की जरूरत नहीं है।


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