एक्शन मोड में RBI, दो बैंकों पर लगा भारी जुर्माना, एक फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस रद्द, कहीं इनमें आपका खाता तो नहीं? देखें लिस्ट 

आरबीआई ने बैंकों और फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की है। चार एनबीएफसी ने अलग-अलग कारणों को लेकर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया है। आइए जानें क्या ग्राहकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? 

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बड़ी कार्रवाई (RBI Action) सामने आई है। देश के दो प्रसिद्ध बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। एक एनबीएफसी और एक एआरसी का लाइसेंस यानि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है। वहीं चार नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों ने अपना सीओआर सरेंडर कर दिया है। इस संबंध में आरबीआई ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानि एसबीआई पर आरबीआई ने  1 करोड़ 72 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। वहीं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई है। दोनों ही बैंकों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। एक निरीक्षण के दौरान दिशा-निर्देशों की अनदेखी का खुलासा हुआ था। जिसके बाद बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस पर प्राप्त प्रतिक्रिया के बाद जांच आगे बढ़ी। आरोपों की पुष्टि होने पर आरबीआई ने सख्त कदम उठाया। हालांकि ग्राहकों और बैंकों के बीच हो रहे लेनदेन या एग्रीमेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।

बैंकों पर लगे ये आरोप 

  • एसबीआई ने सब्सिडी के जरिए से केंद्रीय राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली राशि के खिलाफ एक यूनिट को ब्रिज लोन दिया। ग्राहक द्वारा अधिसूचना की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर कुछ ग्राहक खातों में अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन में शामिल राशि को जमा करने में विफल रहा। शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर कुछ ग्राहकों को क्षतिपूर्ति नहीं की। इसके अलावा विनीयामक आवश्यकताओं के उल्लंघन में कुछ चालू खाते खोलें।
  • जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कुछ व्यक्तियों को सीपीएस जारी किए। जिसके साथ उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयर पूंजी को मिलाकर ऐसे व्यक्तियों के पास बैंक की चुकता शेयर पूंजी के अनुमत प्रतिशत से अधिक राशि हो गई। यह सुनिश्चित भी नहीं किया कि ऐसे व्यक्तियों ने बीआर अधिनियम की धारा 12बी(1) के तहत आरबीआई के पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है या नहीं।

इस फाइनेंस कंपनी का लाइसेंस रद्द 

केंद्रीय बैंक में उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित आरएल इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। कैंसिलेशन ऑर्डर 8 अप्रैल को जारी किया गया था। अब इस कंपनी को एनबीएफआई के तौर पर कारोबार की अनुमति नहीं होती। इंडिया रिसर्च एंड एआरसी प्राइवेट लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र का सीओआर भी कैंसिल कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित सिंह सिकॉम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड और पायनियर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एनबीएफआई बिजनेस से बाहर होने पर अपना सीओआर सरेंडर किया है। इस लिस्ट में चेन्नई में स्थित ईजीएक्सेस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड भी शामिल है। कोलकाता के ईस्टर्न क्रेडिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने विलय/समामेलन/सर्वेक्षण हड़ताल/ विघटन जैसे कारणों को लेकर अपना सीओआर सरेंडर किया है।


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Manisha Kumari Pandey

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