रिजर्व बैंक को इंडिया (RBI) देशभर के सभी बैंकों और एनबीएफसी को रेगुलेट करता है। नियमों का उल्लंघन हो या ग्राहकों का हित, ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाया है। अप्रैल में आरबीआई ने कई बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। चार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। जिसके बाद इन बैंकों को व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है। लेनदेन पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि ग्राहक डीआईसीजीसी से 5 लाख रुपये तक की जमा राशि की जमा बीमा राशि क्लेम कर सकते हैं।
इस महीने आरबीआई 8 बैंकों पर जुर्माना भी लगा चुका है। सभी पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। इस लिस्ट में सिटीबैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक भी शामिल है। हालांकि इस एक्शन का असर ग्राहकों को बैंक के बीच को रहे लेनदेन या समझौते पर नहीं पड़ेगा।

इन बैंकों का लाइसेंस रद्द
- अंजना अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक मर्यादित, औरंगाबाद महाराष्ट्र का लाइसेंस 22 अप्रैल को को रद्द किया गया था।
- गुजरात के अहमदाबाद में स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 16 अप्रैल को रद्द किया गया था।
- इंपीरियल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जालंधर का लाइसेंस भी रद्द हो चुका है। 25 अप्रैल से बैंकिंग कारोबार बंद करने का आदेश जारी किया गया था।
- महाराष्ट्र के अकलुज में स्थित शंकरराव मोहिते पाटिल सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस भी रद्द हो चुका है। 11 अप्रैल से बैंक को कारोबार करने की अनुमति नहीं है।
क्यों रद्द हुआ लाइसेंस?
इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं ना होने के कारण लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने कहा कि इन बैंकों का चालू रहना इसके ग्राहकों के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इनकी स्थिति इतनी खराब है कि अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान भी नहीं कर सकते।
इन बैंकों पर आरबीआई ने ठोका जुर्माना
- आर्यावर्त बैंक, लखनऊ
- श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, नासिक, महाराष्ट्र
- सिटीबैंक एन.ए
- पंजाब नेशनल बैंक
- आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
- कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
- इंडियन ओवरसीज बैंक
- इंडियन बैंक