RBI Cancels Banking License: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केरल में स्थित अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Adoor Co-operative Urban Bank) का बैंकिंग लाइसेन्स रद्द कर दिया है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय बैंक ने 25 अप्रैल, 2023 मंगलवार को रिपोर्ट जारी करते हुए दी है। बैंक कारोबार बंद करने का निर्देश जारी के दिया गया है। हालांकि बैंक को आरबीआई ने गैर-बैंकिंग संस्थान के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति भी दी है।
अडूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक को 3 जनवरी, 1987 में बैंकिंग कारोबार करने का लाइसेन्स प्रदान किया गया था। आरबीआई ने बयान में बताया की बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1947 की धारा 56 के तहत इस बैंक का लाइसेन्स रद्द करने का निर्णय लिया गया है। बैंकिंग अधिनियम की धारा 5 (B) के तहत केरल स्थित इस बैंक को अपना बैंकिंग कारोबार 24 अप्रैल, 2023 से बंद करना होगा। यह एनबीएफसी तौर पर बिना लाइसेंस के जनता को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर सकता है।
बता दें कि बैंक सरकार द्वारा अधिकृत संस्था होती है, जो ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रवाइड करती है। वहीं गैर-बैंकिंग संस्था (NBFC) बिना लाइसेंस के बैंकिंग सेवाएं मुहैया करवाता है।
हाल ही में नियमों का उल्लंघन करने पर 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया था। बॉम्बे मर्चेंटाइल को -ऑपरेटिव बैंक और जनता सहकारी बैंक पर 13 लाख का जुर्माना लगाया गया। चेन्नई स्थित द तमिलनाडु एपेक्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख रुपये और बरन नागरिक सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।