RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने दो को-ऑपरेटिव बैंकों का लाइसेन्स रद्द कर दिया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने मंगलवार को दी है। आज यानि 11 जुलाई से से श्री शारदा महिला को-ऑपरेटिव बैंक (तुमकुर, कर्नाटक) और हरीहरेश्वर सहकारी बैंक लिमिटेड (वाई, सतारा) का बैंकिंग कारोबार बंद करने का आदेश भी जारी चुका है। हालांकि दोनों ही बैंकों के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसपारक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का निर्देश भी जारी किया है।
ये है वजह
केन्द्रीय बैंक के मुताबिक दोनों बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। साथ ही बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धार 56, धारा 11(1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते है। आरबीआई ने यह भी कहा कि, “बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है। साथ ही वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में भी समर्थ नहीं है।” आगे रिजर्व बैंक ने कहा, ” यदि बैंक अपना बैंकिंग व्यवसाय आगे रखता है तो इसका प्रभाव सार्वजनिक हित पर पड़ेगा।”
ग्राहकों के पैसों का क्या होगा?
डीआईसीजीसी के नियमों के मुताबिक प्रत्येक ग्राहक 5 लाख रुपये तक की मौद्रिक सीमा अपनी जमा राशि की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।