RBI Cancels License Of This Bank: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ग्राहकों की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए अक्सर कार्रवाई करता रहता है। इस साल अक्टूबर महीने में आरबीआई ने 8 से अधिक बैंकों का लाइसेंस रद्द किया था। अब शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड इचलकरंजी, कोल्हापुर कर खिलाफ आरबीआई ने एक्शन लिया है। बैंक का लाइसेंस रद्द करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
आरबीआई ने क्या कहा?
4 दिसंबर 2023 से शंकरराव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड को बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी। आरबीआई ने बयान जारी करते हुए कहा कि, “बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं है। ऐसे में बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और 22 (3) (डी0 के प्रावधानों का उल्लंघन होता है।” इसके अलावा केन्द्रीय बैंक इस बैंक को जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक भी बताया।। यह बैंक वर्तमान में जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में भी असमर्थ है। इसे बैंकिंग व्यवसाय करने की अनुमति देने पर सार्वजनिक हित पर प्रभाव पड़ेगा।
ग्राहक निकाल पाएंगे इतने पैसे
जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) के नियमों के तहत प्रत्येक ग्राहक 5 लाख रुपये की जमा राशि का जमा बीमा का दावा करने का हकदार होगा। करीब करीब 99.85% ग्राहक पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।