Bank Locker Agreement Renewable: यदि आप भी बैंक में अपना लॉकर रखते हैं तो यह खबर अपने काम की साबित हो सकती है। रिजर्व बैंक को इंडिया (RBI) ने इससे जुड़े नए निर्देश जारी कीये हैं। साथ ही ग्राहकों और बैंकों दोनों को राहत भी दी है। आरबीआई द्वारा मौजूदा सेफ डिपॉजिट लॉकर के ग्राहकों के साथ एग्रीमेंट्स के नवीनीकरण (Renewable) प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब 31 दिसंबर तक चरबद्ध तरीके से यह कार्य करवाना अनिवार्य होगा। पहले 1 जनवरी 2023 की तारीख एग्रीमेंट्स के लिए दी गई थी। कार्य पूरा ना होने पर लॉकर्स को फ्रिज करने की चेतावनी दी गई थी। लेकिन अब सेंट्रल बैंक नई सूचना जारी करते हुए डेडलाइन आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी है।
आरबीआई ने बैंकों को दी सलाह
आरबीआई के नए निर्देश के मुताबिक 50 फीसदी प्रोसेस को पूरा करने की डेडलाइन 30 जून रखी गई है। वहीं 75 फीसदी के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 है। साथ ही केन्द्रीय बैंक ने देश के सभी बैंकों एग्रीमेंट्स के दौरान जरूरी इंतजाम (जैसे कि स्टाम्प पेपर्स इत्यादि) की उपलब्धता का ख्याल रखने की सलाह भी है।
इससे पहले दिए गए थे ये निर्देश
बता दें की बैंक लॉकर के लिए एग्रीमेंट की प्रक्रिया जनवरी 2022 से ही चल रही है। वहीं नए ग्राहकों को 1 जनवरी 2023 तक यह काम पूरा करना था। लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने यह कार्य पूरा नहीं किया है। इससे पहले निर्देश जारी करते हुए आरबीआई ने बैंकों को सीसीटीवी कैमरा लगाने और सुरक्षा कड़ी करने की सलाह दी थी। साथ ही ग्राहकों को लॉकर एक्सेस की जानकारी ईमेल और एसएमएस के जरिए भेजने को भी कहा था।
ये है डेडलाइन बढ़ाने के कारण
दरअसल, अब तक कई ग्राहकों द्वारा एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करवाया गया था। साथ ही ग्राहकों ने यह बैंकों के खिलाफ शिकायत की और उन्हें नियमों में बदलाव की जानकारी देर से दी गई थी। यूनियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक इस लिस्ट में शामिल हैं। कुछ ग्राहकों को एग्रीमेंट को साइन करने में समस्या हो रही है। इस सभी परेशानियों को देखते हुए आरबीआई एग्रीमेंट रिन्यू कराने की डेडलाइन को एक साल तक आगे बढ़ा दिया है।