RBI Action: नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई ने लगाया इस बैंक पर जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर
आरबीआई ने मणिपुर रुरल बैंक पर जुर्माना लगाया है, इस बात की जानकारी केन्द्रीय बैंक 16 मई को दी। बैंक कुछ लोन खातों को IRAC मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित में रूप में वर्गीकरण करने में विफल रहा है।
RBI Action: बीते उच्च दिनों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने कई बैंकों पर कारवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। सोमवार को आरबीआई ने मिजोरम रुरल बैंक और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पर लाखों का जुर्माना ठोका था। इस बार बैंकिंग नियमों का पालन न करने पर केन्द्रीय बैंक ने मणिपुर रुरल बैंक (Manipur Rural Bank) पर 10 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने मंगलवार को दी है।
16 मई को आरबीआई द्वारा की गई रिपोर्ट के मुताबिक बैंक कुछ लोन खातों को IRAC मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित में रूप में वर्गीकरण करने में विफल रहा है। जिसके बाद सेंट्रल बैंक द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें पूछा गया कि उनपर पेनल्टी क्यों ना लगाया जाए?
नोटिस पर बैंक की प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श के बाद और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अतिरिक्त और मौखिक प्रस्तुतियों ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने मणिपुर रुरल बैंक पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया।
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बता दें कि समान कारणों से मिजोरम रुरल बैंक पर 5 लाख और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक पर 2 लाख का जुर्माना लगाया गया था। वहीं कुछ दिन पहले केन्द्रीय बैंक ने केनरा बैंक पर 2.92 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने पर आरबीआई हमेशा सख्त कदम उठाता रहता है। इस फैसले का ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा।