Sat, Dec 27, 2025

एक्शन मोड में RBI, उठाया सख्त कदम, इन 4 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

Published:
Last Updated:
एक्शन मोड में RBI, उठाया सख्त कदम, इन 4 बैंकों पर लगाया भारी जुर्माना, पढ़ें पूरी खबर

RBI Imposed Monetary Penalty: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर चार बैंकों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। नियमों का उल्लंघन करने पर चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस लिस्ट में तीन बैंक महाराष्ट्र और एक बैंक बिहार के शामिल हैं। इस बात की जानकारी आरबीआई ने 10 अगस्त यानि आज प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।

महाराष्ट्र के इन बैंकों पर लगाया गया जुर्माना

महाराष्ट्र के तीनों पर समान कारणों को लेकर जुर्माना लगाया है। ये बैंक “जमा खातों के रखरखाव” और केवाईसी के जुड़े निर्देशों का पालन करने में विफल रहें, जो आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। मंगल को-ऑपरेटिव बैंक (मुंबई) पर एक लाख की पेनल्टी लगाई गई है। वहीं द महाबलेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक और द इस्लामपुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 2-2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।

पटना के इस बैंक पर लगा जुर्माना

केन्द्रीय बैंक ने बिहार की राजधानी पटना में स्थित द तापिंदु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। “एक्सपॉजर नॉर्म्स और वैधानिक/अन्य प्रतिबंध यूसीब”पर आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देश का पालन करने में बैंक विफल हुआ। बता दें कि रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 47A (1)(C), सेक्शन 56 और सेक्शन 46 (4)(i) के तहत कार्यवाही की है।

क्या ग्राहकों पर भी पड़ेगा असर?

सेंट्रल बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंकों पर जुर्माना कमियों को देखते हुए लगाया गया है। ग्रहक और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।