RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित तीन सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ये सभी बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहे। जिसके बाद बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) (i) और 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत इन बैंकों पर कार्रवाई की गई है। केंद्रीय बैंक ने इस बात की जानकारी बुधवार को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।
इन बैंकों पर लगा जुर्माना
आरबीआई द्वारा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (सुपौल बिहार), द घाटल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (पश्चिम बंगाल )और और द मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (मल्लपुरम, केरल) के खिलाफ कारवाई की गई है।
ये है वजह
- जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड आरबीआई द्वारा जारी किए केवाईसी से संबंधित निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहा। बैंक खातों की जोखिम वर्गीकरण की आवश्यक समीक्षा की प्रणाली स्थापित करने नहीं कर पाया। इसलिए इसपर गैर-अनुपालन के आरोप में 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है।
- द घाटल पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता, एक्स्पोज़र मानदंड और वैधानिक प्रबंध (यूसीबी) पर जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहा। बैंक ने विवेकपूर्ण अंतर बैंक काउंटर पार्टी एक्स्पोज़र सीमा का उल्लंघन किया और इसे लागू नहीं किया। साथ ही खातों के जोखिम वर्गीकरण की अवधि समीक्षा की प्रणाली और सभी पात्र राशियों को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में स्थानांतरित करने में भी विफल सीआईसी को क्रेडिट जानकारी अपलोड नहीं कर पाया। इसलिए इस बैंक पर डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
- द मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड को साइबर सुरक्षा ढांचे पर जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए दोषी ठहराया गया है। इसलिए इस बैंक पर 10 हजार रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।
ग्राहकों को डरने की जरूरत नहीं
आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि यह कार्रवाई बैंकों कार्य प्रणाली में खामियों को देखते हुए की गई है। ग्राहकों और बैंकों के बीच हो रहे लेनदेन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा।