RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों के उल्लंघन पर अक्सर बैंकों के खिलफ एक्शन लेता रहता है। हाल ही में कई सहकारी बैंकों पर भारी जुर्माना भी लगाया था। आरबीआई ने इस बार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) पर भारी जुर्माना लगाया है। बता दें कि Central Bank Of India देश के मुख्य पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक है।
कुछ प्रवधानों के नियमों का पालन ना करने की वजह से बैंक पर 84.50 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है। रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। आरबीआई द्वारा वित्तीय स्थिति के लिए पर्यवेक्षण से जुड़े मूल्यांकन के लिए वैधानिक निरक्षण किया गया था। जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि सीबीआई ने कर्जदाताओं के सांझा प्लेटफ़ॉर्म (JFL) खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया है, लेकिन 7 दिनों के भीतर इसकी रिपोर्ट आरबीआई तक नहीं भेजी है। वहीं इस बैंक ने अपने ग्राहकों से एसएमएस अलर्ट की फीस समान आधार पर लिया था, जबकि शुल्क वास्तविक उपयोग के आधार पर लेना था।
बैंक को नोटिस जारी किया गया और पूछा गया,”उनपर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए?” संतोषजनक रिप्लाइ ना मिलने पर केंटीय बैंक पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया। 22 मई को जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई ने कृष्णा सहकारी बैंक, द नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक और द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया था। इसके पहले केनरा बैंक पर भी पेनल्टी लगाई गई थी।