RBI Action: नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank Of India) ने आरएआर फिनकेयर लिमिटेड (चेन्नई, तमिलनाडु) और दुर्गापुर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (कोलकाता) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। भारी मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी 2 सितंबर को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है।
बता दें पिछले हफ्ते ही आरबीआई ने पब्लिक सेक्टर के यूको बैंक और सेंट होम फाइनेंस लिमिटेड पर भारी जुर्माना लगाया था। UCO Bank पर 2 करोड़ 60 लाख 30 हजार की और सेंट होम फाइनेंस लिमिटेड पर 2 लाख 10 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई थी।
RAR फिनकेयर लिमिटेड ने किया इन नियमों का उल्लंघन
आरबीआई ने आरएआर फिनकेयर लिमिटेड पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस कंपनी पर प्रबंध में परिवर्तन करने के लिए आरबीआई की पूर्व लिखित अनुमति न लेने का आरोप है। जिसके कारण निदेशक बदल गए। आरोपों की पुष्टि होने के बाद कंपनी पर पेनल्टी लगाने का निर्णय लिया गया।
दुर्गापुर महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर लगे ये आरोप
बैंक के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा किए गए वैधानिक निरीक्षण के दौरान दुर्गापुर महिला सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। जांच के बाद केन्द्रीय बैंक ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया। बैंक विवेकपूर्ण अंतर बैंक काउंटर पार्टी सीमा और विवेकपूर्ण अंतर बैंक (सकल) ऋण सीमा का अनुपालन करने में विफल रहा।
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
आरएआर फिनकेयर लिमिटेड और सरकारी बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर आरबीआई ने कहा कि, “यह कार्यवाही नियमों के अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य बैंक या कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है।”