भारतीय रिजर्व बैंक में फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खिलाफ सख्ती दिखाई है। “लाइसेंसिंग ऑफ पेमेंट्स बैंक” से संबंधित दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर 29.60 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। कार्रवाई का आदेश लेकर 6 जून 2025 को बैंक को आदेश जारी किया गया था। इसी के साथ जून में अब तक आरबीआई कुल 7 बैंकों पर मॉनेटरी पेनल्टी लगा चुका है। जिसका कारण नियमों का उल्लंघन है।
बता दें फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड भारत में कमर्शियल बैंक के तौर पर काम करता है। यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है, जो अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करती है। इसे रेगुलेट करने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। जुर्माना लगाने का फैसला लेने से पहले केन्द्रीय बैंक ने इसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था और पूछा “आखिरी निर्देशों का पालन न करने पर उनपर जुर्माना क्यों न लगाया जाए?”
नोटिस पर प्राप्त प्रतिक्रिया, दी गई प्रस्तुतियों और दस्तावेजों के आधार पेनल्टी लगाने का फैसला लिया गया है। इस कदम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 47 ए (1)(सी) और 46 (4)(i) के तहत प्रदान की गई शक्तियों के तहत उठाया गया है।
इन नियमों को तोड़ने का आरोप
बैंक के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई ने मार्च 2024 को एक निरीक्षण किया था। इस दौरान नियमों का उल्लंघन का पता चला। यह कई अवसरों पर कुछ खातों में पेमेंट्स बैंक के लिए लागू दिन के अंत में शेष राशि के नियामक अधिकतम सीमा का उल्लंघन कर रहा था।
ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव
आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि इस कार्रवाई का प्रभाव बैंक और ग्राहकों के बीच हो रहे लेन-देन या किसी एग्रीमेंट पर नहीं पड़ेगा। इस बैंक से जुड़े खाताधारकों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यदि भविष्य में रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया कोई कार्रवाई करता है तो उसपर भी इस एक्शन का कोई असर नहीं पड़ेगा।





