KYC Guidelines By RBI: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को Know Your Customer (केवाईसी) संबंधित निर्देश जारी किया है। क्रॉस-बॉर्डर वायर ट्रांसफर और घरेलू ट्रैन्स्फर को लेकर नई गाइड्लाइन जारी की गई है। बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा ऑनलाइन मनीट्रांसफर में प्रवर्तकों और लाभार्थियों प्रोसेसर के बारे में पूरी जानकारी हो।
आरबीआई ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के प्रासंगिक सुझाओं को मानते हुए निर्देश जारी किया है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर में प्रवर्तक और लाभार्थी दोनों के लिए केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। वहीं घरेलू वायर ट्रांसफर में यदि पैसे भेजने वाले व्यक्ति संबंधित संस्थानं का अकाउंटहोल्डर हो, तो इस स्थिति में ऑरिजिनेटर और बेनेफ़िशियर दोनों की सूचनाएं भी संस्थान को लेनी होगी। वहीं यदि 50 हजार से अधिक के लेन-दें में ऑरिजिनेटर संबंधित संस्थान का ग्राहक नहीं है तो प्रवर्तक और लाभार्थी दोनों को क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर की तरह ही सूचनाएं जमा करनी होगी।