RBI Action: नियमोंका उल्लंघन होने पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया बैंक और वित्तीय संस्थानों के खिलाफ सख्त एक्शन लेता है। चार सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने भारी जुर्माना लगाया है। ये बैंक देश के विभिन्न राज्यों में स्थित है। वहीं 9 नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन केंद्रीय बैंक को सरेंडर कर दिया है। इस संबंध में आरबीआई ने नोटिस भी जारी किया है।
इन NBFC ने सरेंडर किया लाइसेंस, जानें वजह
- गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान व्यवसाय से बाहर निकालने के कारण विगफीन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रिप कॉमोडील प्राइवेट लिमिटेड, एलियम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एटरनाइट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और फिनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने अपना लाइसेंस आरबीआई को सरेंडर कर दिया है।
- अपंजीकृत कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होने के कारण तीन कंपनियों ने अपना लाइसेंस सरेंडर किया है। इस लिस्ट में एलेरगो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, टेम्पल ट्रीज इंपेक्स एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, होम फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
- समामेलन/ विलय/विघटन/स्वैच्छिक हड़ताल आदि के कारण उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड में अपना लाइसेंस सरेंडर कर दिया है।
इन बैंकों पर लगा जुर्माना
- गुजरात के अहमदाबाद में स्थित द गुजरात राज्य कर्मचारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 7.50 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी है। बैंक अपने वार्षिक प्रतिवेदन में बैलेंस शीट के लिए “नोटिस टू अकाउंट” में आरबीआई द्वारा लगाए गए जुर्माने का खुलासा नहीं कर पाया। निरीक्षण अधिकारी द्वारा अपेक्षित बैंक के मामलों में संबंधित दस्तावेज और पूरी जानकारी प्रदान करने में भी विफल रहा। इसके अलावा विवेकपूर्ण अंतर बैंक (प्रतिपक्ष)जोखिम सीमा का उल्लंघन भी किया और मैच्योर एफडी पर मैच्योरिटी की तिथि से लेकर उनके भुगतान की तिथि तक लागू दर पर ब्याज का भुगतान भी नहीं कर पाया।
- बिहार के मधुबनी में स्थित द रोहिका सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बैंक पर कीक से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है।
- महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित द नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर केंद्रीय बैंक ने 2 लाख रुपये की पेनल्टी ठोकी है। बैंक पर अपने ग्राहकों को एक से अधिक यूसीआईसी आवंटित करने का आरोप है, जो सिद्ध हो चुका है।
- पश्चिम बंगाल में स्थित द बैंक एम्पलॉयज को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बैंक पर भी केवाईसी से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने का आरोप है। केंद्रीय बैंक द्वारा इन बैंकों के खिलाफ की गई कार्रवाई का असर ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे लेनदेन या समझौते पर नहीं पड़ेगा।