RBI Action: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नियमों के उल्लंघन पर बैंकों के खिलाफ सख्त उठाता रहता है। आरबीआई ने कोहिनूर सहकारी बैंक, इचलकरंची (Kohinnor Sahkari Bank) पर 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी केन्द्रीय बैंक सोमवार को रिपोर्ट जारी करके दी है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) i, 56 और धारा 47 ए (1) (सी) के तहत बैंक पर पेनल्टी लगाई है। आरबीआई के मुताबिक बैंक द्वारा निवेश से कुछ नियमों का पालन करने पर जुर्माना लगाया है। केन्द्रीय बैंक द्वारा आयोजित वैधानिक निरीक्षण में इस बात का खुलासा हुआ कि कोहिनूर सहकारी बैंक विवेक पूर्ण अंतर बैंक सकल जोखिम सीमा (Prudential Inter-Bank Gross Exposure Limit) और अंतर बैंक काउन्टर पार्टी सीमा (Inter Bank Counter Party Limit) से जुड़े निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।
आरबीआई ने निरीक्षण के रिपोर्ट के बाद बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया “उनपर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए?” बैंक की प्रतिक्रिया के बाद ही सेंट्रल बैंक पेनल्टी लगाने का फैसला लिया। कुछ दिन पहले आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर नियमों का उल्लंघन करने पर 84.50 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा हाल ही में कई सहकारी बैंकों पर भी पेनल्टी लगाई थी।