RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सहकारी बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इस बात की जानकारी आरबीआई ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी है। केन्द्रीय बैंक ने जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, मिर्जापुर पर 5 लाख रुपये की पेनल्टी लगाई है।
31 मार्च 2023 तक नाबार्ड द्वारा वित्तीय स्थिति के संदर्भ में वैधानिक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान आरबीआई द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में खामियों का खुलासा हुआ। इसके बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया और उससे पूछा गया कि उस पर बीआर विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों ना लगाया जाए? बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद ही केन्द्रीय बैंक ने मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला लिया।
बैंक ने किया इस नियम का उल्लंघन? (RBI Monetary Penalty)
रिजर्व बैंक के बयान के मुताबिक इस बैंक ने निर्धारित समय के भीतर पात्रर अघोषित राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में ट्रांसफर नहीं किया। ऐसे में बीआर विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ-साथ 26ए के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। इसलिए आरबीआई ने यह कदम उठाया।
क्या ग्राहकों पर पड़ेगा असर? (Banking News)
बैंक के खिलाफ की गई यह कार्रवाई नियमों के अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य ग्राहकों और बैंक के बीच हो रहे लेनलेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालना नहीं है। इस बात की पुष्टि आरबीआई ने अपने बयान में की है।