नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दसवीं और बारहवीं की ऑफलाइन परीक्षाओं का को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। बता दें कि इस 15 से अधिक राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में ऑफलाइन परीक्षा को रद्द करने की याचिका कोर्ट में दर्ज करवाई थी, जिसकी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका था। लेकिन आज इसकी सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरह की याचिकाएं भ्रामक हैं और छात्रों को झूठी उम्मीद देती हैं।
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दरअसल,बीते दिनों कोरोना को मद्देनजर रखते हुए कई राज्यों ने सीबीएसई (CBSE), आईसीएसई (ICSE) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ( NIOS) और कई राज्य बोर्डों ने सुप्रीम कोर्ट में ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग रखी थी। कई छात्रों और अभिभावकों के मुताबिक कोरोना महामारी के समय में ऑफलाइन परीक्षाओं का आयोजन करना किसी खतरे से कम नहीं है। इस परीक्षा में लाखों बच्चे शामिल होंगे, जिससे कोविड-19 के काफी तेजी से फैलने की संभावनाएं भी हैं। लेकिन फिल्हाल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए, छात्रों को झूठी उम्मीद ना रखने की सलाह दी है।