MP School : निजी स्कूलों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र की बड़ी घोषणा, मॉड्यूल तैयार, मिलेगा लाभ

Kashish Trivedi
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MP school Education department

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (Right to Education) के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त MP School निजी स्कूलों (Non Grant Accredited Private Schools) की सत्र 2020-21 और सत्र 2021-22 की फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल (proposal) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र धनराजू एस. ने बताया कि RTE पोर्टल www.rteportal.mp.gov.in पर एक माड्यूल तैयार किया है।

मॉड्यूल 16 मार्च से 16 अप्रैल 2022 तक क्रियाशील रहेगा। निजी स्कूल यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं भुगतान प्रबंधन आप्शन को चुन कर फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल तैयार कर सकते है। माड्यूल पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली है। संचालक धनराजू ने बताया कि सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर सभी निजी स्कूलों को प्रपोजल तैयार करने की प्रक्रिया के संबंध में अवगत कराने और पारदर्शितापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

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निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 12(1)(ब) अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। प्रवेशित बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा सीधे स्कूल को की जाती है। यह प्रतिपूर्ति, प्रति विद्यार्थी निर्धारित व्यय अथवा स्कूल द्वारा ली जाने वाली वास्तविक शुल्क में से जो भी न्यूनतम हो के अनुसार देय होती है।


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