CG Employees News : छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए बड़ी खबर है। सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है। इसमें बिना सूचना के ऑफिस ना आने वाले सरकारी कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई का जिक्र किया गया है। आदेश के तहत ऐसा करने वाले कर्मचारियों को अब निलंबित नहीं, सीधे नौकरी से निकाला जाएगा। इससे पहले तक कर्मचारियों को केवल नोटिस जारी किया जाता था।
निलंबन की जगह सीधे होंगे नौकरी से बाहर
आदेश के तहत, एक माह या उससे से अधिक समय के लिए अगर कोई शासकीय कर्मचारी अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता हैं, तो उसे निलंबित करने की जगह पर आरोप सिद्ध होने पर उन्हें सेवा से हटाने के साथ ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति की अवधि के सेवा और व्यवधान मानते हुए, अवकाश स्वीकृत नहीं करने और अधिकतम 6 माह के समय अवधि में निराकरण करने और विभागीय जांच को लेकर निर्देशित जारी किया हैं।
पहले नोटिस, जांच और फिर एक्शन
- आदेश में कहा गया है कि एक महीने से ज्यादा बिना जानकारी के ऑफिस नहीं आने वाले कर्मचारी को पहले विभाग की तरफ से नोटिस दिया जाएगा। नोटिस कर्मचारी के स्थायी और अस्थायी पते पर भेज जाएगा। नोटिस भेजने के 15 दिनों के अंदर कर्मचारी को कारण के साथ जवाब देना होगा।
- अगर कारण सही ना हुआ तो पेंशन, भत्ते पर असर पड़ेगा। 6 महीने के अंदर इस पूरे प्रकरण की जांच होगी अगर उसके बाद कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि यह आदेश उन्हीं कर्मचारियों के ऊपर लागू होगा जो बिना किसी जानकारी के एक महीने से अधिक समय तक ऑफिस से बाहर रहते हैं।
- 3 साल से अधिक समय से अनुपस्थित रहने वाले सरकारी सेवकों को वित्त विभाग के सेवा से पदच्युत करने संबंधी निर्देशों को तमाम अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों को फिर से सूचित कर दिया गया है। नियमानुसार कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है कि अगर निर्देशानुसार कार्रवाई नहीं होती है तो कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी तय की जाएगी।