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हाई कोर्ट ने दी सेवानिवृत कर्मचारी को बड़ी राहत, समयमान वेतन का होगा भुगतान, विभाग को दिए ये निर्देश

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Employees News : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी को बड़ी राहत दी है।छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने याचिकाकर्ता रिटायर अधिकारी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है।इस संबंध में हाई कोर्ट ने संचालक पंचायत विभाग को नोटिस जारी किया है।

दरअसल, यह याचिका पंचायत विभाग में वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी के पद से सेवानिवृत केके कुमरे द्वारा हाई कोर्ट में दायर की गई थी, इसमें सेवानिवृति के बाद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा समयमान वेतन का भुगतान ना करने की शिकायत की थी। कुमरे की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व घनश्याम शर्मा ने पक्ष रखते हुए कहा कि वर्ष 1979 में पंचायत विभाग में ग्राम सहायक के पद पर नियुक्ति हुई थी। सेवाकाल के दौरान वरिष्ठ आंतरिक लेखा परीक्षण एवं करारोपण अधिकारी के पद पर प्रमोशन हुआ एवं 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर वे सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन अबतक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है।


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Pooja Khodani

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खबर वह होती है जिसे कोई दबाना चाहता है। बाकी सब विज्ञापन है। मकसद तय करना दम की बात है। मायने यह रखता है कि हम क्या छापते हैं और क्या नहीं छापते। "कलम भी हूँ और कलमकार भी हूँ। खबरों के छपने का आधार भी हूँ।। मैं इस व्यवस्था की भागीदार भी हूँ। इसे बदलने की एक तलबगार भी हूँ।। दिवानी ही नहीं हूँ, दिमागदार भी हूँ। झूठे पर प्रहार, सच्चे की यार भी हूं।।" (पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर)