रायपुर, डेस्क रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी कर्मचारी और उनका परिवार शासन द्वारा मान्यता प्राप्त प्रायवेट अस्पतालों में 31 मार्च 2022 तक इलाज करा सकेंगे।इसके लिए कर्मचारियों को शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में इलाज करा कर उसका बिल जमा करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उन्हें चिकित्सा के लिए खर्च की गई राशि प्रदान की जाएगी।
दरअसल, राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रितों को राज्य और राज्य के बाहर स्थापित अस्पतालों में इलाज के लिए सूची जारी की है। जारी सूची के मुताबिक राज्य के 79 और राज्य के बाहर के 2 प्राइवेट अस्पताल को मान्यता दी है। इन अस्पतालों में 31 मार्च 2023 तक इलाज करा सकेंगे। जुलाई में जो अस्पतालों की लिस्ट जारी की गयी थी, उस लिस्ट में कुछ नाम नये जोड़े गये हैं और कुछ नाम हटाये गये हैं।
राज्य सरकार ने जो पहले सूची जारी की गई उसमें प्रदेश के अंदर 79 और राज्य के बाहर के 1 हॉस्पिटल को मान्यता दी गई थी अब उसमें वृद्धि करते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर इलाज के लिए अन्य 15 अस्पताल को स्वीकृति प्रदान की है वहीं राज्य के बाहर के एक अस्पताल को मान्यता दी गई है । यह मान्यता 31 मार्च 2023 तक के लिए दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भीतर 15 प्रायवेट अस्पतालों को कर्मचारियों के इलाज के लिए मान्यता दी है। अबकी लिस्ट में राज्य के बाहर का सिर्फ एक अस्पताल शामिल है।