Employees Restricted Holiday 2023 : छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कोरिया के बाद अब बेमेतरा कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित को लेकर आदेश जारी किए है। जिला कलेक्टर पदुम एल्मा की तरफ से जारी निर्देश में बताया गया हैं कि 1 से 24 मार्च 2023 तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। इस दौरान कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना अनुमति के कार्यालय नहीं छोड़ पाएंगे।
छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का सोलहवां सत्र 01 मार्च 2023 से 24 मार्च 2023 तक आहूत है। जिसके मद्देनजर कलेक्टर बेमेतरा पदुम सिंह एल्मा ने एक आदेश जारी कर विधानसभा के दौरान प्राप्त होने वाले प्रश्नों के उत्तर शीघ्र तैयार कराने व त्वरित जानकारी शासन/उच्च कार्यालय को प्रेषित कराये जाने के लिए अपर कलेक्टर बेमेतरा डॉ. अनिल बाजपेयी को नोडल अधिकारी नियुक्त किए है।
अवकाश प्रतिबंधित
विधानसभा सत्र के दौरान प्राप्त होने वाले प्रश्नों के उत्तर व त्वरित जानकारी तैयार कर शासन/उच्च कार्यालय को समय-सीमा में उपलब्ध कराया जाना होता है। जिले में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाई गई है। अति आवश्यक होने पर सक्षम अधिकारी से अवकाश व मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति उपरांत ही अवकाश पर रह सकते हैं। अवकाश अवधि में शासन से प्रश्नों/विभिन्न विभागों/कार्यालयों से स्थानांतरित प्रश्नों की प्राप्ति तथा उत्तर तैयार किये जाने हेतु अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने व अवकाश दिवस में भी कार्यालय खुला रखने के निर्देश दिए हैं।
राजनांदगांव कलेक्टर ने भी जारी किए आदेश
- राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह ने 1 मार्च से 24 मार्च 2023 तक आयोजित छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान जिले के अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया है। उन्होंनें विधानसभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं, स्थगन प्रस्तावों की जानकारी समय-सीमा में भेजने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है।
- विधानसभा सत्र के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों को बिना पूर्व अनुमति के अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।सभी अधिकारियों को अपने कार्यालय में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए उनके नाम, पदनाम, दूरभाष नंबर एवं मोबाईल नंबर की जानकारी कार्यालय कलेक्टर राजनांदगांव को तत्काल भेजने कहा गया है। कार्यालयीन दिवसों के अतिरिक्त अपने कार्यालय में अवकाश के दिनों में पर्याप्त लिपिक एवं भृत्य की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।