Employees Minimum Wage Rate : छत्तीसगढ़ के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने मजदूरों की न्यूनतम वेतन दर निर्धारित कर दी है। यह राशि लेबर ब्यूरो शिमला की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर तय की गई है। यह दर एक अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी, जो कि 30 सितंबर 2023 तक के लिए है।श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अप्रैल से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईट https://cglabour.nic.in/ पद पर भी उपलब्ध है।
दरअसल, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए एक अप्रैल 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है।यह दरें 45 अनुसूचित, सामान्य नियोजन के लिए प्रतिदिन 20 रूपए और प्रतिमाह 260 रूपए की वृद्धि की गई है। कृषि नियोजन में कार्य श्रमिको के लिए 225 रूपए प्रतिमाह की वृद्धि की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए प्रति एक हजार अगरबत्ती के लिए 5 रूपए 85 पैसे की वृद्धि की गइ है।