सिंगरौली, राघवेन्द्र सिंह गहरवार। सिंगरौली (Singrauli) जिले में कोरोना (Corona) बढ़ती रफ्तार पर शिकंजा कसने के लिए लगातार जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन कार्यरत्त है, वही जिला कलेक्टर (Collector) राजीव रंजन मीणा ने जिले में कोरोना की चैन को तोड़ने और सिंगरौली जिले के लोगो की सुरक्षा के लिए कोरोना कर्फ्यू (Corona curfew) को बढ़ाने का फैसला लिया है अब 23 अप्रैल से 1 मई तक कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है।
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इन गतिविधियों पर रहेगी छूट
कलेक्टर ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 144 (1) के तहत एक बार फिर कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्देश जारी करते हुए बताया कि अब 23 अप्रैल सुबह 6 बजे से 1 मई सुबह 6 बजे तक सम्पूर्ण जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। सिंगरौली जिले में कर्फ्यू के दौरान टीकाकरण कार्यक्रम पर छूट रहेगी, जिसमें 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को टीकाकरण केंद्र तक आने-जाने की परमिशन होगी। वही हॉस्पिटल और स्वास्थ्य कारणों जैसे आवश्यक कारणों के अलावा किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी और जिले में शेष समस्त आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। वही दूध डेरी, मिल्क बूथ सुबह 5:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक घर-घर जाकर देने के लिए खुले रहेंगे। फल-सब्जी के विक्रेता ठेले के माध्यम से सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक घर-घर जाकर सब्जी बेच सकते हैं। वहीं रेस्टोरेंट, होटल, किराना दुकान के लिए होम डिलीवरी के माध्यम से किराने और खाद्य सामग्री लोगों तक पहुंचा सकते है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे और न्यूज़पेपर सुबह 5:00 बजे से 8:00 बजे तक घर घर जाकर वितरित कर सकेंगे।
वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए निर्देश
वही जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने वैवाहिक कार्यक्रमों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी करते हुए अधिकतम 40 व्यक्ति (दोनो पक्षो से 20-20) लोगो की ही अनुमति होगी। लेकिन वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए उन्हें विधिवत संबंधित उपखण्ड अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा और समस्त वैवाहिक कार्यक्रम कोविड 19 के प्रोटोकॉल के नियम का पालन करते हुए रात 9 बजे के पहले समस्त कार्यक्रम समाप्त करना होगा। शादी समारोह में शामिल होने वाले समस्त व्यक्तियों को पूरे आयोजन के दौरान मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य होगा।