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Sun, Dec 7, 2025

दमोह में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, रमजान खान पर POCSO एक्ट के तहत केस, CWC ने बताया ‘लव जिहाद’

Written by:Ankita Chourdia
मध्य प्रदेश के दमोह में एक मुस्लिम युवक पर हिंदू नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित पिता की शिकायत और बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी रमजान खान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
दमोह में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, रमजान खान पर POCSO एक्ट के तहत केस, CWC ने बताया ‘लव जिहाद’

दमोह: मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप रमजान खान नामक युवक पर है, जिसने लड़की के पिता से दोस्ती कर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बाल कल्याण समिति (CWC) की मदद से आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में FIR दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

यह घटना उस वक्त सामने आई जब पीड़ित के पिता ने एक हिंदू संगठन से मदद मांगी, जिसके बाद मामला बाल कल्याण समिति तक पहुंचा। समिति ने मामले को ‘लव जिहाद’ से जोड़ा है।

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, पीड़ित लड़की अपने पिता के साथ जबलपुर नाका इलाके में थी। इसी दौरान उनके परिचित युवक रमजान खान ने उन्हें रोका। रमजान पिता-पुत्री को अपने साथ ले गया और उन्हें खाना खिलाया। आरोप है कि खाना खाने के कुछ देर बाद लड़की का पिता गहरी नींद में सो गया।

इसके बाद रमजान लड़की को बहला-फुसलाकर दूसरे कमरे में ले गया। वहां उसने लड़की को डरा-धमकाकर रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता और उसके पिता को जान से मारने की धमकी भी दी।

CWC के हस्तक्षेप के बाद हुई कार्रवाई

डरी-सहमी लड़की ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को आपबीती बताई। पिता ने जब मोहल्ले के लोगों को यह बात बताई तो कुछ लोगों ने मामले को स्थानीय स्तर पर ही रफा-दफा करने की कोशिश की। लेकिन अपनी बेटी के साथ हुई इस घटना से आहत पिता ने एक स्थानीय हिंदू संगठन से संपर्क साधा।

हिंदू संगठन के सदस्यों ने पीड़ित परिवार को जिला बाल कल्याण समिति के पास पहुंचाया। CWC के अध्यक्ष दीपक तिवारी और सदस्य गरिमा त्रिपाठी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया। सोमवार शाम को समिति के सदस्य पीड़ित लड़की और उसके पिता को लेकर कोतवाली थाने पहुंचे।

‘लव जिहाद’ का एंगल और पुलिस का बयान

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष दीपक तिवारी और सदस्य गरिमा त्रिपाठी ने इस मामले को ‘लव जिहाद’ का मामला बताया है। उनके मुताबिक, मुस्लिम युवक ने सोची-समझी साजिश के तहत हिंदू नाबालिग लड़की को अपना शिकार बनाया है।

वहीं, कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि पीड़ित लड़की ने एक लिखित आवेदन दिया है। पुलिस ने आरोपी रमजान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं।

सुनें किसने क्या कहा

गरिमा त्रिपाठी ( सदस्य बाल कल्याण समिति दमोह)

दीपक तिवारी ( अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति दमोह)

मनीष कुमार ( थाना प्रभारी कोतवाली दमोह)

दमोह से दिनेश अग्रवाल की रिपोर्ट