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Fri, Dec 5, 2025

पीताम्बरा पीठ निर्माणाधीन पिलर हादसा, गड़बड़ी को लेकर ट्रस्ट को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब

Written by:Ankita Chourdia
दतिया के लोक न्यास अनुभाग ने प्रसिद्ध श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। 19 नवंबर को हुए निरीक्षण में मुख्य द्वार पर चल रहे निर्माण की गुणवत्ता संदेहास्पद पाई गई थी। ट्रस्ट को तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण और दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया गया है।
पीताम्बरा पीठ निर्माणाधीन पिलर हादसा, गड़बड़ी को लेकर ट्रस्ट को नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब

दतिया: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ, श्री पीतांबरा पीठ मंदिर ट्रस्ट को निर्माण कार्य में अनियमितता के चलते लोक न्यास अनुभाग ने नोटिस जारी किया है। दरअसल निर्माणकार्य के दौरान मंदिर के मुख्यद्वार पर निर्माणाधीन पिलर ध्वस्त हो जाने के बाद 19 नवंबर को हुए एक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि मंदिर के मुख्य द्वार पर चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता संदेहास्पद है।

इस निरीक्षण के बाद, न्यास अनुभाग ने ट्रस्ट को नोटिस भेजकर तीन दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण देने को कहा है। अधिकारियों ने साफ किया है कि अगर ट्रस्ट तय समय सीमा में जवाब दाखिल नहीं करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पूरा मामला

बुधवार शाम जब सभी श्रद्धालु संध्या आरती के दौरान मंदिर में मौजूद थे, विस्फोट जैसी आवाज आई, जिसके बाद मंदिर प्रांगण में अफरा तफरी मच गई। आवाज का कारण निर्माणाधीन राजस्थानी पत्थर से बन रहे पिलर थे। इन पिलरों में से 8 पिलर भरभरा कर गिर गए और तेज आवाज आई। गनीमत की बात यह रही कि किसी भी इंसान को कोई हानि नहीं पहुंची। हादसे के तुरंत बाद मंदिर प्रबंधन और आला अधिकारी निर्माण स्थान पर पहुंचे।

कई अहम दस्तावेज तलब

नोटिस में ट्रस्ट से निर्माण कार्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने को कहा गया है। प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए कागजात मांगे हैं कि निर्माण कार्य नियमों के तहत और पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है। मांगे गए दस्तावेजों में शामिल हैं:

  • निर्माण स्थल की निरीक्षण रिपोर्ट
  • ट्रस्ट की संपत्ति और निधि का पूरा लेखा-जोखा
  • निर्माण के लिए स्वीकृत नक्शा और वर्क ऑर्डर
  • सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट
  • सीएसआर या दान से प्राप्त राशि का विवरण
  • नगरपालिका या PWD से मिली अनुमति (आउट परमिशन)
  • ट्रस्ट की बैठकों का कार्यवाही रजिस्टर (मीटिंग पुस्तिका)

कार्रवाई की चेतावनी

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ट्रस्ट प्रबंधन निर्धारित समय पर स्पष्टीकरण और मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम के तहत ट्रस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मामले ने मंदिर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दतिया