Tax On Deposit Money : घर खर्च के लिए मिले पैसों में से भी पैसे बचाकर सेविंग करने का हुनर अधिकांश महिलाओं के पास है। खासतौर से वो महिलाएं जो हाउस वाइफ हैं वो मंथली खर्च में से भी पैसे बचा लेती हैं। ये जमा पूंजी आड़े वक्त में बहुत काम आती हैं। अक्सर घर के किसी कनस्तर से निकलने वाली रुपयों की गड्डी पर क्या टैक्स लगता है। सिर्फ वो जमा रकम ही नहीं, गिफ्ट में मिले सोने या चांदी के जेवर पर भी क्या आपको टैक्स अदा करने की नौबत आ सकती है।
Tax On Deposit Money : घर खर्च से बची रकम पर टैक्स
घर खर्च से बची रकम जब तक आपके घर में है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इस रकम को आप पीपीएफ, एसएससी और टैक्स फ्री बॉन्ड में भी जमा कर सकते हैं। अगर आप इसे कहीं ऑर डिपॉजिट करते हैं, तो ये रकम टैक्स के दायरे में आ सकती है।
गिफ्ट पर टैक्स
गिफ्ट भी एक सीमा तक ही टैक्स के दायरे से बाहर रहते हैं। एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपको एक या एक से ज्यादा व्यक्तियों से पचास हजार या उससे ज्यादा के गिफ्ट मिले हों तो आपको टैक्स चुकाना होगा। शादी में मिला बेशकीमती गिफ्ट और वसीयत में मिला सामान टैक्स फ्री की कैटेगरी में आता है। सेक्शन 56(2) के तहत आपको जो भी गिफ्ट रिश्तेदारों से मिले हैं वो भी टैक्स फ्री की ही श्रेणी में आएगा।
कार, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक सामान, चांदी के बर्तन जैसी चीजें भी गिफ्ट में मिलती हैं टैक्स के दायरे में नहीं आती हैं। इनके अलावा प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, म्यूचुअल फंड, शेयर बॉन्ड्स या आर्टवर्क गिफ्ट में मिलते हैं तो पचास हजार रूपये की कीमत पर उन पर कोई टैक्स नहीं लगता। इससे ज्यादा होने पर वो भी टैक्स के दायरे में आते हैं।