नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल उनके 5th pay commission वेतन मान के महंगाई भत्ते की दर में संशोधन किया गया। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में आदेश भी जारी किए गए हैं। पांचवे वेतनमान कर्मचारियों के लिए एचपीपीसी रिकमेंडेशन के तहत एक जुलाई 2022 से सीडीए पैटर्न कर्मचारियों को इस दर से डीए का भुगतान किया जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आदेश के अनुसार इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन के पैरा नं. 2 और अनुबंध-III का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। दिनांक 24.10.1997 में सीडीए पैटर्न वेतनमान का पालन करने वाले सीपीएसई के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरें, जो एचपीपीसी की सिफारिशों द्वारा शासित हैं, का संकेत दिया गया था।
इस विभाग के दिनांक 02.05.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में, एचपीपीसी की सिफारिशों द्वारा शासित सीपीएसई के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरें, जिन्होंने डीपीई के अनुसार संख्या 2(54)/2008-डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 14.10.2008 निम्नानुसार हो सकता है, इसमें वेतनमान को संशोधित नहीं किया है।
- उन सीपीएसई के मामले में जिन्होंने डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.05.2005 में निहित मूल वेतन के साथ डीए के 50% के विलय के लाभ की अनुमति नहीं दी है। उनके कर्मचारियों को देय डीए 01.07.2022 दर 431% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 446% किया जा सकता है।
- उन सीपीएसई के मामले में जिन्होंने डीपीई के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24.05.2005 में निहित मूल वेतन के साथ डीए के 50% के विलय के लाभ की अनुमति दी है। उनके कर्मचारियों को देय डीए देय 01.07.2022 से 381% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 396% किया जा सकता है।
मंहगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को अनदेखा किया जा सकता है।
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वोक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लाने के लिए सूचित करें।