भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में लापरवाही पर एक बार फिर गाज गिरी है। रतलाम में 4 के बीज लाइसेंस (License), भिंड में एक शस्त्र, विदिशा में कीटनाशक लाइसेंस, धार में पंचायत सचिव और खरगोन में दो पंचायत सचिव को निलंबित (Suspended) कर दिया गया है। वही पन्ना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और खरगोन में दो पंचायत सचिवों को बर्खास्त कर दिया गया है।
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पन्ना (Panna) में सरकारी काम में लापरवाही और अनुपस्थित रहने पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त कर दिया गया है। बगैर किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर द्वारा प्रत्नेहलता जैन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रतनपुरा 11 को नोटिस जारी किया गया। लेकिन अंतिम चेतावनी पर भी उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया, जिसके बाद उनका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद समाप्त करने की कार्रवाई की गई है।
भिंड कलेक्टर (Bhind Collector) और जिला दण्डाधिकारी डॉ सतीष कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक (Bhind SP) मनोज कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर अनावेदक आर्म्स लायसेंसी शैलेन्द्र पुत्र बिजेन्द्र सिंह गुर्जर निवासी ग्राम सौंस थाना मौ जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लायसेंस को अन्य आदेश होने तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। उन्होंने निलंबन काल में शस्त्र एवं एम्यूनेशन जमा रखने के निर्देश दिए है।यह कार्रवाई आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3) बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए की गई है।
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वही विदिशा में अनुज्ञापन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक पीके चौकसे ने मैसर्स चौकसे कृषि सेवा केन्द्र पचमा बासौदा रोड का कीटनाशक लायसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।
पंचायत सचिव पर भी गिरी गाज
धार में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (Dhar CEO) जिला पंचायत आशीष वशिष्ट ने जनपद पंचायत मनावर की ग्राम पंचायत टोंकी के सचिव राजाराम मुवेल को लापरवाही के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला पंचायत धार नियत किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश के तहत सचिव द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं मनरेगा के कार्यो में अनियमिता करने पर इन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका समाधानकारक प्रतिउत्तर प्रस्तुत नही किया गया।
4 बीज लाइसेंस निलंबित
रतलाम में मेसर्स देवनारायण एग्रो इलेक्ट्रीकल्स आलोट, मैसर्स चपडौद एग्रो एजेंसी पुरानी धानमण्डी जावरा, मेसर्स साईंराम किसान बाजार खाचरौद नाका जावरा और मेसर्स पण्ड्या ब्रदर्स डालुमोदी बाजार रतलाम का बीज लायसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है।लाइसेंस अथॉरिटी एवं उप संचालक कृषि विजय चौरसिया ने बताया कि बीज निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि अधिकारी रतलाम द्वारा उक्त फर्म से मक्का स्वाति 1001, मक्का बीज एएससी 555 बीज,मक्का बीज CP 333 और PMH 4594 का नमूना लिया जाकर परीक्षण के लिए प्रयोगशाला जबलपुर भेजा गया था एवं प्राप्त प्रतिवेदनों के अनुसार यह नमूना अमानर स्तर का पाए जाने के कारण तथा समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किए जाने एवं बीज नियंत्रण आदेश 1968 की धाराओं का उल्लंघन करने के फलस्वरुप फर्म का लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।
2 पंचायत सचिव निलंबित, 2 बर्खास्त
खरगोन में वित्त के निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार कर अनियमितता पाए जाने के बाद ग्राम पंचायत देवनल्या विकासखण्ड भगवानपुरा के तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव राजेश बड़ौले और नुन्ना नार्वे पंचायत सचिव को ग्राम पंचायत देवनल्या को निलंबित कर दिव्यांक सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत खरगोन द्वारा दिनांक 30.09.2021 को समक्ष में सुनवाई कर जॉंच प्रतिवेदन एवं जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर सेवा समाप्ति की गई। इसके साथ ही दोनो सचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश संबंधित सीईओ जनपद को दिए गए है ।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत ऊन बुजुर्ग के पंचायत सचिव पुष्पेन्द्र मण्डलोई द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घटिया निर्माण कार्य करने एवं तीन माह तक नवीन पदस्थ पंचायत सचिव को प्रभार नहीं सौंपे जाने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खरगोन के प्रतिवेदन के आधार पर निलंबित किया गया। फकरिया अवासे पंचायत सचिव ग्राम पंचायत गढ़ी विकासखण्ड भगवानपुरा द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय से निरंतर 6 माह तक अनुपस्थिति के कारण इन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।