पेंशनर्स के पेंशन-ग्रेच्युटी नियम में महत्वपूर्ण बदलाव, DoPT ने जारी किए आदेश, छुट्टी की गणना में इस तरह मिलेगा लाभ

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय 6th-7th Pay Commission पेंशनभोगी (Pensioners) और जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों  (retired employees)  के लिए बड़ी खबर है। दरअसल डीओपीटी द्वारा सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन नियम 2021 के पेंशन और ग्रेच्युटी (pension and gratuity) नियम में अर्हक सेवा के रूप में छुट्टी पर बिताई गई अवधि की गणना को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। इसी नियम के तहत कर्मचारियों के छुट्टी पर बिताई गई अवधि की गणना की जाएगी।

आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अधिक्रमण में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। केन्द्रीय सिविल सेवा के नियम 21 के अनुसार (पेंशन) नियम, 2021, सेवा के दौरान सभी छुट्टी जिसके लिए छुट्टी वेतन देय है और चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दी गई सभी असाधारण छुट्टी को अर्हक सेवा के रूप में गिना जाता है।


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Kashish Trivedi

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