सेवानिवृत्त कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, विभाग ने जारी किया आदेश, नियम में संशोधन, सेवा गणना में इस तरह मिलेगा लाभ

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के लाखों पेंशनर्स (6th-7th pay commission) के लिए बड़ी खबर है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 CCS(Pension) Rules 2021 के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नियम में बदलाव को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए मंत्रालय ने सिविल सेवा नियम 2021 के तहत सेवकों के मामले में सेवानिवृत और पूर्व सिविल सेवा के संबंध में आदेश जारी किए हैं, यह नियम पेंशनर्स के लिए जानना बेहद आवश्यक है। इसी के तहत उन्हें सेवा लाभ और अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत पुनर्नियुक्त शासकीय सेवकों के मामले में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में विभागों को यह कहा गया है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया गया है।


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Kashish Trivedi

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