Wed, Dec 24, 2025

सेवानिवृत्त कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, विभाग ने जारी किया आदेश, नियम में संशोधन, सेवा गणना में इस तरह मिलेगा लाभ

Written by:Kashish Trivedi
Published:
सेवानिवृत्त कर्मचारी-पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर, विभाग ने जारी किया आदेश, नियम में संशोधन, सेवा गणना में इस तरह मिलेगा लाभ

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर के लाखों पेंशनर्स (6th-7th pay commission) के लिए बड़ी खबर है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 CCS(Pension) Rules 2021 के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नियम में बदलाव को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी करते हुए मंत्रालय ने सिविल सेवा नियम 2021 के तहत सेवकों के मामले में सेवानिवृत और पूर्व सिविल सेवा के संबंध में आदेश जारी किए हैं, यह नियम पेंशनर्स के लिए जानना बेहद आवश्यक है। इसी के तहत उन्हें सेवा लाभ और अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत पुनर्नियुक्त शासकीय सेवकों के मामले में सेवानिवृत्ति पूर्व सिविल सेवा की गणना के संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में विभागों को यह कहा गया है कि पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया गया है।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 19 के अनुसार पुनर्नियुक्ति पर कोई शासकीय सेवक जो पूर्व में क्षतिपूर्ति पेंशन अथवा अमान्य पेंशन पर सेवानिवृत्त हो चुका है, पूर्व सेवा की गणना के विकल्प का प्रयोग कर सकता है, जैसा कि पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अर्हक सेवा, अपनी पेंशन लेना बंद करके और धनवापसी या वापसी के लिए सहमत होना- (1) पहले से ली गई पेंशन, (ii) पेंशन के एक हिस्से के कम्यूटेशन के लिए प्राप्त मूल्य, और (iii) सेवानिवृत्ति की राशि सेवा उपदान सहित उपदान, यदि कोई हो।

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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत के बाद, सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं थे। इसलिए, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 18 के तहत विकल्प केवल उन सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध था, जिन्हें 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले पुन: नियोजित किया गया था।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद मुआवजा पेंशन पर या अमान्य है पेंशन, 31 दिसंबर, 2003 के बाद पुन: नियोजित किया गया है, वह पेंशन प्राप्त करना जारी रखेगा और/या पिछली सेवा के लिए प्राप्त ग्रेच्युटी को बनाए रखेगा और, पुन: रोजगार पर, वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों द्वारा कवर किया जाएगा। .

यदि आरसी-नियोजित पेंशनभोगी द्वारा उपरोक्त विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जिसे 31 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले एक सिविल पद पर फिर से नियुक्त किया गया था, तो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 18 के तहत अनुमति दी गई थी, पुनर्नियोजन से पहले की गई सेवा की अवधि को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 19 के अनुसार सिविल सेवा या सैन्य सेवा के संबंध में सरकारी कर्मचारी द्वारा आहरित पेंशन और उपदान के संदर्भ में किसी भी सीमा के लिए पद पर पुनर्नियोजन के बाद प्रदान की गई पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिना जाना जारी रहेगा।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत सिविल पद पर पुनर्नियुक्ति से पहले की गई पिछली सैन्य सेवा को पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिनने के संबंध में मंत्रालय/विभाग और उसके अधीन संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन संबंधी लाभों से संबंधित कार्मिकों को सख्त कार्यान्वयन के लिए नोटिस में उपरोक्त प्रावधानों को लाया जाए।