कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, अतिरिक्त भुगतान पर DoPT ने जारी किए नवीन आदेश, पालन करना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा नवीन आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत 6th-7th pay commission कर्मचारियों को अतिरिक्त पेमेंट (excess payment) और गलत तरीके से हुई भुगतान की वसूली के संबंध में नवीन दिशा निर्देश पारित किए गए हैं। सभी विभागों को निर्देश जारी होते हुए कहा गया कि शासकीय सेवकों को किए गए गलत और अधिक भुगतान की वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सहित विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार नियम पालन करना अनिवार्य होगा। जारी आदेश पर पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18/03/2015-स्था (पे-I) दिनांक 02.03.2016 की ओर ध्यान आकर्षित करने का निदेश दिया गया है।

हाल ही में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), लखनऊ बेंच ने ओए संख्या 302/2022 (अतुल चंद्र श्रीवास्तव बनाम यूओआई और अन्य) और ओए संख्या 303/2022 (मोहम्मद इरशाद बनाम यूओआई और अन्य) की सुनवाई करते हुए Ors.) ने एक अंतरिम आदेश दिनांक 20.07.2022 पारित किया है, जिसमें मंत्रालयों के विभागों/कार्यालयों की ओर से गलतियों/लिपिकीय त्रुटियों पर चिंता व्यक्त की गई है। जिसके कारण वेतन आदि का गलत निर्धारण हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को अधिक भुगतान किया जा रहा है।


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Kashish Trivedi

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