नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी (government employees) के मूल वेतन के साथ उनके महंगाई भत्ते (DA) में 7th pay commission के तहत 31 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सितंबर का वेतन (salary) अब डबल बोनस (double bonus) के साथ आएगा। गौरतलब है कि नियमों के मुताबिक HRA इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि DA 25 फीसदी से ज्यादा हो गया है। इसलिए केंद्र सरकार ने भी एचआरए को बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला किया है।
हालांकि अब 11 लाख कर्मचारी अब HRA एरियर्स के भुगतान की मांग कर रहे हैं। 1 जनवरी 2021 से 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लागू करने की मांग पर वित्त मंत्रालय ने मंथन शुरू कर दिया है। अगर यह मान्य कर लिया जाता है तो बकाया मिलने के साथ ही लाखों कर्मचारियों का HRA भी बढ़ जाएगा। उन्हें लगभग 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रति माह का लाभ होगा।
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दरअसल यह प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भी मंजूरी के लिए भेजा गया है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी 2021 से HRA लागू करने की मांग की है। एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा समिति के महासचिव हरिशंकर तिवारी ने उल्लेख किया कि सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिश में प्रस्ताव दिया था कि जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो एचआरए भी बढ़ जाएगा। इसकी दर 8, 16, 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत हो जाएगी।
इसके अलावा, उनके अनुसार, महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनका मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) बढ़ जाएगा। सातवें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के मुताबिक हर लेवल के कर्मचारी के वेतन में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी।साथ ही तिवारी ने कहा कि अगर किसी का मूल वेतन 30000 रुपये है तो उसे करीब 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रतिमाह का लाभ मिलेगा। HRA की राशि न्यूनतम 5400 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है, जो इससे कम नहीं हो सकती।
हाउस रेंट अलाउंस नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उस शहर में रहने की आवास लागत के लिए भुगतान किया जाने वाला वेतन घटक है। नियोक्ता वेतन संरचना, वेतन राशि और निवास के शहर जैसे मानदंडों के आधार पर भुगतान की जाने वाली एचआरए राशि तय करते हैं। एक करदाता के रूप में, एक कर्मचारी प्रत्येक वर्ष आवास के लिए किराए के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि पर कर लाभ का दावा कर सकता है।