MP के इन कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ा तोहफा, न्यूनतम वेतन घोषित, नई रेट जारी

Kashish Trivedi
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भोपाल, डेस्क रिपोर्ट मध्य प्रदेश के 7th pay commission कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल Diwali से पहले कर्मचारियों दैनिक वेतन (daily wage) की नई दरें तय की गई है। दरअसल दैनिक वेतन भोगी श्रमिक और कर्मचारी के लिए 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए नई दैनिक वेतन (new daily wage) की दर तय की गई है। इसके साथ ही इन दर में महंगाई भत्ते (DA) को भी शामिल किया गया हैहै निश्चित ही दिवाली से पहले कर्मचारियों के लिए नई वेतन दरें तय करने पर उन्हें बड़ा तोहफा मिला है।

इस मामले में कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया (avinash lavania) ने नई दैनिक वेतन (new daily wage) की दर निर्धारित करते हुए महंगाई भत्ते को भी शामिल किया है। अविनाश लवानिया ने श्रम आयुक्त मध्यप्रदेश शासन इंदौर के आदेश के परिपालन में जिले में दैनिक वेतन भोगी श्रमिक और कर्मचारी के लिए दैनिक वेतन की नई दरें 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए लागू कर दी है।

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उच्च कुशल श्रमिकों को प्रति माह ₹9735 न्यूनतम मूल वेतन जबकि महंगाई भत्ता ₹26 तय किया गया। जिससे उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह ₹12,335 कुल वेतन तय किया गया है। यदि कुशल कर्मचारियों और मजदूरों की बात करें तो उनके न्यूनतम मूल वेतन प्रतिदिन 281.16 रुपए और महंगाई भत्ता प्रतिदिन 86.66 रुपए प्रतिदिन तय किए गए हैं।इस प्रकार कुशल कर्मचारियों को प्रतिमाह ₹8435 न्यूनतम मूल वेतन और ₹2600 महंगाई भत्ते दिए जाएंगे। जिससे प्रतिमाह उनके वेतन 11035 रुपए तय किए गए हैं।

इसके अलावा अर्धकुशल कर्मचारियों और मजदूरों के लिए न्यूनतम मूल वेतन प्रतिदिन ₹235 जबकि महंगाई भत्ता प्रतिदिन 86.66 तय किया गया है। इस मुताबिक अर्धकुशल कर्मचारियों को न्यूनतम मूल वेतन ₹7057 प्रतिमाह जबकि महंगाई भत्ता 2600 रुपए प्रति माह तय किया गया। इस मुताबिक उनका कुल वेतन 9657 रुपए होगा।

कर्मचारियों और मजदूरों के न्यूनतम वेतन के कलेक्ट्रेट के मुताबिक अकुशल कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल्य वेतन 6500 रुपए जबकि महंगाई भत्ता 2300 रुपए लागू किया गया इस प्रकार अकुशल कर्मचारियों को प्रतिमाह 8800 रूपए निर्धारित किया गया है। इन कर्मचारियों को प्रतिदिन ₹216 न्यूनतम मूल्य वेतन और 76.66 रुपए प्रतिदिन महंगाई भत्ते शामिल किया गया है।

जबकि इसके अलावा वित्त विभाग के परिपत्र अनुसार 50% से अधिक पैसे को अगले उचित रुपए के पूर्णांक में अंकित किया जाएगा और उस मुताबिक मजदूरी निर्धारण में पैसे रुपए के गुनाह को राउंडअप करके दैनिक और मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा भोपाल के कर्मचारियों और मजदूरों का न्यूनतम वेतन दर और कलेक्ट्रेट तय किए जाने से इन कर्मचारियों और मजदूरों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया गया है।


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