कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, भत्ते के नियम में बड़ा संशोधन, इस तरह मिलेगा लाभ, सैलरी पर पड़ेगा असर

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। शासकीय 7th Pay Commission कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एक बार फिर allowance के नियम में संशोधन किया गया है। जिसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। जहां लेवल 14 और उससे ऊपर के 7th सीपीसी (7th CPC) के आधार पर भत्ते के भुगतान (Allowances payment) को लेकर नियम में संशोधन किया गया है। 7 सीपीसी के स्तर 14 से ऊपर के वेतन आहरण करने वाले अधिकारियों के संबंध में परिवहन भत्ता आहरण (Transport Allowance Withdrawal) पर नवीन दिशा निर्देश जारी किए।

जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स लेवल 14 और उसके ऊपर की वेतन प्राप्त कर रहे हैं और आधिकारिक कार का उपयोग करने के हकदार हैं। उनके लिए मासिक परिवहन भत्ता को लेकर आदेश में कहा गया है कि यह तो कर्मचारी सरकारी कार सुविधा का लाभ उठा सकेंगे या प्रति महीने ₹15750 की दर से परिवहन भत्ता का विकल्प उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा।

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जारी आदेश में कहा गया है कि ऊपर उल्लिखित विषय के संदर्भ में, यह सूचित किया जाता है कि कुछ अधिकारियों द्वारा मासिक परिवहन भत्ता लिया जा रहा है, जो 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स में लेवल 14 और उससे ऊपर के वेतन प्राप्त कर रहे हैं और जो आधिकारिक कार के उपयोग के हकदार हैं। लेकिन, संदर्भ के तहत उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन के पैरा (iv) के अनुसार –

(iv) वेतन मैट्रिक्स में लेवल 14 और उससे ऊपर के वेतन पाने वाले अधिकारी, जो व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार आधिकारिक कार के उपयोग के हकदार हैं। संख्या 20(5)-ई.II(ए)/93 दिनांक 28.01.1994 को सरकारी कार सुविधा का लाभ उठाने या 15,750/- रुपये प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता लेने साथ ही उस पर महंगाई भत्ता का विकल्प दिया जाएगा।

  • इससे पहले, परिवहन भत्ता @ रु.15,750/- + DA उस पर, एक अधिकारी द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विकल्प की प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जांच की जाएगी और का.ज्ञा. दिनांक 28.01.1994 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित करना आवश्यक होगा।
  • यदि कोई अधिकारी प्रति माह 15,750 रुपये + DA की दर से परिवहन भत्ता लेने का विकल्प चुनता है। उस पर, अधिकारी कर्मचारी को अपने वर्तमान कार्यभार की शेष अवधि के दौरान अपना विकल्प बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों से आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है और इसकी प्रतियां वेतन बिलों को संसाधित करते समय आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इस कार्यालय को अग्रेषित की जा सकती हैं।


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