नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। मंत्रालय ने एक बार फिर 7th pay commission कर्मचारियों (Employees) की पे फिक्सेशन (pay fixation) पर बड़े आदेश जारी की है। दरअसल कर्मचारियों के पे फिक्सेशन पर लगातार आ रही शिकायतों पर बात करते हुए रेलवे मंत्रालय ने रनिंग स्टाफ (running staff) के वेतन निर्धारण पर स्पष्टीकरण दिया है। वहीं कर्मचारियों को आदेश अनुसार वेतन निर्धारण का लाभ देने के निर्देश दिए गए हैं। स्टाफ के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए ट्रिब्यूनल द्वारा रेलवे के अंतर व्याख्यान का हवाला दिया गया है।
जिस पर आदेश जारी करते हुए कहा गया कि वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देशों के कार्यान्वयन किए जाएं और रेलवे पर अपनाई जा रही कार्यप्रणाली के बारे में विभाग को सूचित किया जाए। नवीन निर्देश मुताबिक रेलवे ने कहा कि आरबीई संख्या 171/2019 में निहित निर्देशों के अनुसार, वैकल्पिक पद पर चिकित्सकीय रूप से गैर-वर्गीकृत रनिंग स्टाफ के वेतन का निर्धारण करते समय यदि परिणामी वेतन (वेतन का 30% जोड़ने के बाद) किसी भी सेल के अनुरूप, समान वेतन स्तर में नहीं होता है तो वेतन उसी वेतन स्तर के अगले सेल में तय किया जाएगा।