रेलवे बोर्ड के सम संख्या के पत्र को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 27.11.2019 के संदर्भ में डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/5/2017-स्था (पे-I) दिनांक 15.03.2019 की प्रति के साथ उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए संशोधित प्रोत्साहन के संबंध में डीओपीटी कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 के संबंध में रेलवे से संबंधित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की एक सूची दिनांक 15.03.2019 अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।
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Annex के रूप में सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों को प्राप्त करने के लिए रेल कर्मचारियों को अनुमेय प्रोत्साहन की दर पाठ्यक्रम के प्रकार (डिप्लोमा/डिग्री/स्नातकोत्तर) और पाठ्यक्रम की लंबाई के आधार पर निर्धारित की जाएगी और जैसा कि DoPT के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5 में उल्लिखित है। दिनांक 15.03.2019 को बोर्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.11.2019 के संदर्भ में परिचालित किया गया।
Annex के रूप में सूचीबद्ध पाठ्यक्रमों के लिए प्रोत्साहन का अनुदान डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 8 में निर्धारित मानदंडों/दिशानिर्देशों की पूर्ति के अधीन होगा। दिनांक 15.03.2019 को बोर्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.11.2019 के संदर्भ में परिचालित किया गया।
दरअसल निर्देशित आदेश डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन की प्रति संख्या 1/5/2017-स्था (वेतन-I) दिनांक 15.03.2019 के मुताबिक सेवा में आने के बाद नई उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/2 /89-स्था.(वेतन-I) दिनांक 09.04.1999 और अन्य संबंधित कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुसार 2,000/- रुपये से 10,000/- रुपये तक की एकमुश्त एकमुश्त राशि के रूप में प्रोत्साहन दिया जाता है।
सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने वेतन के अलावा इस खाते पर कर्मचारियों को वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहन दरों की समीक्षा की है, और उनकी रिपोर्ट के पैरा 8.9.11 से 8.9.14 में उनके युक्तिकरण और सरलीकरण का सुझाव दिया है।
वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (डीओई) संकल्प संख्या 1-2/2016-आईसी दिनांक 25.07.2016 पैरा 7 के तहत बशर्ते कि सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर भत्तों (महंगाई भत्ते को छोड़कर) से संबंधित मामला होगा वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति को भेजा गया था, और उस पर अंतिम निर्णय होने तक, इस प्रोत्साहन सहित सभी भत्तों का भुगतान मौजूदा वेतन संरचना (छठे सीपीसी पर आधारित वेतन संरचना) में मौजूदा दरों पर किया जाना आवश्यक था जैसे कि वेतन दिनांक 1 जनवरी 2016 से संशोधित नहीं किया गया है।
योग्यता- राशि (रु.)
- पीएच.डी. या उसके बराबर- 30,000
- पीजी डिग्री / एक वर्ष से अधिक की अवधि का डिप्लोमा, या समकक्ष- 25,000
- एक वर्ष या उससे कम की अवधि की पीजी डिग्री/डिप्लोमा, या समकक्ष- 20,000
- तीन वर्ष से अधिक की अवधि की डिग्री/डिप्लोमा, या समकक्ष- 15,000
- तीन साल या उससे कम की अवधि की डिग्री/डिप्लोमा, या समकक्ष- 10,000