नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modi Government) ने जहां एक तरफ 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों (7th pay commission employees) को डीए वृद्धि (DA Hike) का लाभ दिया है। वहीं अब सीपीएसई कर्मचारियों (CPSEs Employees) को वित्त मंत्रालय सीडीए पैटर्न (CDA Pattern) के कर्मचारियों के सातवें सीपीसी वेतनमान में वेतनभोगी डीए के भुगतान के संबंध में आदेश जारी किए हैं। उनके DA में 3 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। जिसके बाद अब उनके d31 हिसाब से बढ़ाकर 34 फीसद हो गए हैं। वहीं इसका लाभ 1 जनवरी 2022 से कर्मचारियों को मिलेगा। लाखों कर्मचारियों के खाते में मई महीने में बढ़कर राशि आएगी। इसके साथ ही उन्हें 4 महीने के एरियर्स के भी भुगतान किए जाएंगे।
जारी आदेश के मुताबिक वित्त विभाग के का.ज्ञा. क्रमांक W-02/0058/2016-DPE(WC) दिनांक 17.08.2017, जिसमें सीडीए पैटर्न वेतनमान का पालन करने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरें दर्शाई गई हैं। ऐसे कर्मचारियों के दिए में वृद्धि की घोषणा की गई है वहीँ ये वृद्धि 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी। साथ ही सीडीए पैटर्न वेतनमान का पालन करने वाले कर्मचारियों को एरियर्स का भी भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को देय डीए 01.01.2022 से मौजूदा 31% से बढ़ाकर 34% किया जा सकता है।
महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश शामिल हैं, इसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है और 50 पैसे से कम के अंशों को अनदेखा किया जा सकता है। ये दरें उन सीडीए कर्मचारियों के मामले में लागू हैं जिनका वेतन डीपीई के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01.01.2016 से दिनांक 17.08.2017 तक संशोधित किया गया है।
भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से कार्रवाई के लिए इसे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संज्ञान में लाएं। इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
इससे पहले 2007 के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई थी। डीपीई के 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 और अनुबंध-II (बी) पर निर्देश दिया गया है जिसमें बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और सीपीएसई के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की गई है। 2007 के वेतनमान के लिए 01.04.2022 से सीपीएसई के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को डीए की दर 185.3% है।
डीए की उपरोक्त दर यानी 185.3% आईडीए कर्मचारियों के मामले में लागू होगी, जिन्हें डीपीई के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2007) की OM दिनांक 26.11.2008, 09.02.2009 और 02.04.2009 तक की अनुमति दी गई है। जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों को मिलेगा।