कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, पदोन्नति में आरक्षण को लेकर DoPT ने जारी किया आदेश, इस तरह मिलेगा लाभ

Govt employee news

नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (7th pay commission Employees) को जल्द पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotion) का लाभ मिलेगा। दरअसल समय-समय पर विभाग और मंत्रालय द्वारा पदोन्नति में आरक्षण नियम को लेकर स्पष्टीकरण आदेश जारी किए जाते हैं, सामान्य 7th pay commission कर्मचारियों से लेकर पीडब्ल्यूडी तक के कर्मचारियों के लिए नियम में संशोधन सहित अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसी नियम के तहत ही कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ उपलब्ध कराया जाना है। हालांकि एक बार फिर से विभाग में पदोन्नति में आरक्षण नियम में संशोधन को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है जो कर्मचारियों के लिए जानना बेहद आवश्यक है। इसके लिए डीओपीटी (DoPT) ने आदेश जारी किया है।

वहीँ अब एक बार फिर से पदोन्नति में आरक्षण नियम पर केंद्र सरकार की तरफ से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है। इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/1/2020-स्था (Res.-II) दिनांक 17.05.2022 “बेंचमार्क डिसेबिलिटी (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण” विषय पर है। जिसमें सभी संबंधित नियम को सर्कुलेटेड किया गया है।


About Author
Kashish Trivedi

Kashish Trivedi