वहीँ अब एक बार फिर से पदोन्नति में आरक्षण नियम पर केंद्र सरकार की तरफ से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने स्पष्टीकरण दिया है। इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/1/2020-स्था (Res.-II) दिनांक 17.05.2022 “बेंचमार्क डिसेबिलिटी (पीडब्ल्यूबीडी) व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण” विषय पर है। जिसमें सभी संबंधित नियम को सर्कुलेटेड किया गया है।
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इसके तहत मंत्रालय ने कहा है कि DoP&T ibid OM दिनांक 17.05.2022 में पदोन्नति में आरक्षण के कार्यान्वयन की तारीख का कोई विशेष उल्लेख नहीं था, इस विभाग के आईडी नोट संख्या SC-12/9/2022-SCT-DoP दिनांक 19.07.2022 के तहत मामला DoP&T को भेजा गया था।
डीओपीटी ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने आईडी नोट संख्या 36035/4/2021-स्था.(Res.) दिनांक 01.08.2022 के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि “कार्यान्वयन के लिए कोई पूर्वव्यापी तिथि का उल्लेख कार्यालय ज्ञापन में नहीं किया गया है। इसलिए यह जारी होने की तारीख से प्रभावी है।”DoP&T ने आगे स्पष्ट किया कि विभिन्न सेवाओं में, रिक्ति वर्ष अलग-अलग तिथियों से शुरू होता है और डाक विभाग ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्णय ले सकता है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि डाक विभाग में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक रिक्ति वर्ष मनाया जाता है। सभी संवर्गों के लिए रिक्तियों की गणना 1 जनवरी को पूरी हो जाती है और इसे आगे विभिन्न कोटा जैसे सीधी भर्ती (डीआर) और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) सहित पदोन्नति में विभाजित किया जाता है। डीआर कोटा के लिए रिक्ति की सूचना अब तक विभिन्न एजेंसियों को दी गई होगी और डाक सहायक / छंटनी सहायक / डाकिया / मेलगार्ड / एमटीएस के लिए एलडीसीई पहले ही आयोजित की जा चुकी है।
इसलिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त स्पष्टीकरण और सचिव (डाक) के अनुमोदन के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 17.05.2022 के उक्त डीओपीटी के कार्यान्वयन के लिए संभावित रिक्ति वर्ष वर्ष 2023 होगा, अर्थात दिनांक 17.05.2022 के डीओपी एंड टी ibid OM के अनुसार PwBDs के लिए पदोन्नति में आरक्षण रिक्ति वर्ष 2023, 1 जनवरी 2023 से प्रभावी रूप से प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। ।