रेल मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि पेंशन और फैमिली पेंशन को लेकर लगातार शिकायत देखने को मिल रही है। कई मामले में पेंशनर्स को इन पेंशन सुविधा का लाभ उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिस पर आदेश जारी करते हुए रेल मंत्रालय ने कहा है सभी पेंशनर्स के लिए 45 दिन के निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके शिकायतों के निपटान के आदेश जारी किए गए हैं।
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इसके अलावा पारिवारिक पेंशन भोगियों के मामले में 30 दिन के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान कर उनके भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि सभी विभाग को इस निर्देश का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। वहीं पेंशन भोगियों की शिकायतों को निपटाने में यदि देरी होती है तो इसके लिए अधिकारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मुख्य शिकायत-प्रवण क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए और तदनुसार अपनी प्रणाली को सुव्यवस्थित करना चाहिए और शिकायतों का समाधान वर्ष और उससे अधिक) निर्धारित समय सीमा के भीतर करना चाहिए।
पेंशनभोगियों के मामले में 45 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर और पारिवारिक पेंशनभोगियों और सुपर सीनियर पेंशनरों के मामले में 30 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों के निपटान के लिए प्रत्येक रेलवे / उत्पादन इकाई की जिम्मेदारी होगी।
यह भी सलाह दी गई कि पेंशनभोगियों की शिकायतों से निपटने वाले सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए और बिना गुणात्मक कार्रवाई के विलंबित कार्रवाई या शिकायतों के संक्षिप्त निपटान के लिए आदतन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।
सभी संबंधितों को इन दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दें और डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा निर्धारित प्रारूप में तिमाही रिपोर्ट npsrailwayboard[at]gmail.com पर मेल द्वारा अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करने की व्यवस्था करें।
रेल मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सभी पेंशन भोगियों से लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अपील की गई है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसद की भारी वृद्धि करने के साथ ही सातवें वेतनमान प्राप्त कर रहे पेंशनर्स के भी महंगाई राहत में 4 फीसद वृद्धि की घोषणा कर दी गई है। नवंबर महीने से कर्मचारी सहित पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। 3 महीने के एरियर्स का भी भुगतान पेंशनर्स के खाते में किया जाएगा।