नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कर्मचारियों (Employees) के लिए बेहद महत्वपूर्ण अपडेट है। दरअसल सातवें वेतन आयोग (7th pay Commission) की सिफारिश के बाद कर्मचारी के वेतन बकाया (Employees arrears) को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है। बकाया भुगतान नहीं होने की स्थिति में क्या केंद्रीय कर्मचारियों (central employees) को आयकर (Income tax) की धारा 89 के तहत राहत का दावा कर सकेंगे? आइए जानते हैं बड़ी अपडेट
दरअसल टैक्स नियम के मुताबिक शासकीय कर्मचारियों को धारा 80 के तहत राहत का दावा करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 10E दाखिल करना अनिवार्य है। बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन पेंशन और भत्ते अधिक प्राप्त करते हैं वही सभी कर्मचारियों को आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य होता है। 31 जुलाई 2022 ITR रिटर्न करने की अंतिम तारीख थी जिसमें 5.8 से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए थे।
केंद्रीय कर्मचारी बकाया भुगतान के लिए सरकार से छूट और राहत का दावा कर सकते हैं। वही ऐसे करदाता है जो Form 10E दाखिल किए बिना ही धारा 89 के तहत राहत का दावा करते हैं। उन्हें आयकर विभाग की तरफ से उपलब्ध कराए जाते हैं। बिना फॉर्म 10E दाखिल किए करदाता धारा 89 के तहत राहत का दावा नहीं कर सकेंगे।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन संशोधन की बात करें तो हाल ही में संसद में सरकार ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार ही वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए एक और वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं है।
इतना ही नहीं सरकार ने यह दावा नहीं किया है कि भविष्य में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग होंगे या नहीं लेकिन इस वर्ष कर्मचारियों के वेतन, भत्ते का निर्धारण सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार ही किया जाएगा। साथ ही जल्द कर्मचारियों के डीए में 4 फीसद की वृद्धि देखने को मिल सकती है।
फॉर्म 10E दाखिल कर सकते हैं:
- http://www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।
- लॉग इन करने के बाद, टैब ई-फाइल पर क्लिक करें।
- इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें।
- फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करें।
- “कर छूट और राहत/फॉर्म 10E” का विकल्प चुनें: