नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार (Modigovernment) के 7th pay commission कर्मचारियों (employees) के लिए यह साल कई बोनस (bonus) का मौसम है। विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में सरकारी सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि त्योहारी सीजन से पहले उन्हें डीए (DA) में 3% की बढ़ोतरी होने वाली है। 1 जुलाई, 2021 से उनके DA को 17 प्रतिशत से 28 प्रतिशत तक बहाल करने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें यह अतिरिक्त डीए बढ़ोतरी (DA Hike) दी जाएगी।
जुलाई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते को 11 फीसदी बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला किया है। इस त्योहारी सीजन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिर से डीए में बढ़ोतरी होने वाली है और DA और DR की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी डीए और डीआर उनके मूल वेतन का 31 प्रतिशत तक प्राप्त कर सकते हैं। ।
DA और DR में वृद्धि के अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुछ अन्य लाभ भी मिलेंगे। जिनकी घोषणा हाल ही में की गई थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और डीआर के अलावा बढ़ा हुआ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) भी मिलेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाने पर HRA अपने आप बढ़ जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को पहले ही बढ़े हुए HRA का लाभ मिलना शुरू हो गया है।
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केंद्र सरकार ने अपने घर बनाने के इच्छुक सरकारी कर्मचारियों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने के लिए जून 2020 में हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) की शुरुआत की थी। इसके अलावा, सेवानिवृत्त केंद्र सरकार ने SMS, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे पेंशन पर्ची प्राप्त करना शुरू कर दिया है।
केंद्र सरकार के 7th pay commission कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। 7th pay commission कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन (family pension) की सीमा भी 45000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। मृत कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों का समर्थन करने और उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र की ओर से यह कदम उठाया गया था।
केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों (retired employees) के ग्रेच्युटी कैलकुलेशन (gratuity) और लीव इनकैशमेंट (leave encachement) के लिए महंगाई भत्ते (DA) पर स्पष्टीकरण जारी किया। यह स्पष्टीकरण 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त हुए सरकारी पेंशनभोगियों के लिए है।
केंद्र सरकार ने हाल ही में 1 जनवरी 2020 और 30 जुलाई 2021 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की गणना के लिए विचार किए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) के प्रतिशत को संशोधित किया है।
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जुलाई में घोषित किए गए अतिरिक्त 11% डीए 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के लिए 4%, जुलाई से 31 दिसंबर, 2020 के लिए 4% और जनवरी से 30 जून, 2021 के लिए 3% है। उल्लिखित नियमों के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार, सेवानिवृत्ति या कर्मचारी की मृत्यु की तिथि पर डीए को ग्रेच्युटी की गणना के रूप में गिना जाता है।
छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और नकद भुगतान सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य एकमुश्त सेवानिवृत्ति लाभ है और जो कर्मचारी 01.01.2020 से 30.06.2021 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें गणना योग्य राशि से कम राशि की अनुमति दी गई है।