नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए 7th pay commission सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों (government employees) के ग्रेच्युटी कैलकुलेशन (gratuity) और छुट्टी नकदीकरण (cash encachement) के लिए महंगाई भत्ते (DA) पर स्पष्टीकरण जारी किया। यह स्पष्टीकरण 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त (retired) हुए सरकारी पेंशनभोगियों (pensioners) के लिए है। जिसमें उनके महगाई भत्ते सहित ग्रेच्युटी पर बड़ा फैसला लिया गया है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के स्पष्टीकरण के अनुसार, उस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और छुट्टी उस अवधि के जमे हुए DA को लागू किए बिना अदा की जाएगी। सरल शब्दों में कहें तो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी और छुट्टी उस अवधि के लिए घोषित डीए की किस्तों को बरकरार रखते हुए अदा की जाएगी।
विभाग के आदेश में कहा गया है कि यह ध्यान में रखते हुए कि छुट्टी के बदले ग्रेच्युटी और नकद भुगतान सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य एकमुश्त सेवानिवृत्ति लाभ है और जो कर्मचारी 01.01.2020 से 30.06.2021 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्हें गणना योग्य राशि से कम राशि की अनुमति दी गई है। लेकिन इस मंत्रालय के दिनांक 23.04.2020 और 20.07.2021 के उक्त आदेशों के लिए, ऐसे कर्मचारियों को समान अनुमति देने की दृष्टि से मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है।
Read More: CM Shivraj की केंद्रीय मंत्री संग मुलाकात, MP के 4 बड़े शहरों को केंद्र से मिलेगी सौगातें
विभाग के पत्र के अनुसार 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों का डीए 21 फीसदी (17+4) माना जाएगा जबकि 1 जुलाई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक सेवानिवृत्त होने वालों का डीए होगा। 24 प्रतिशत (17 + 4 + 3) माना जाएगा।
इस बीच जो सरकारी कर्मचारी 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक सेवानिवृत्त हुए, उनका लागू डीए 28 फीसदी (17+4+3+4) होगा। हालांकि, यह बढ़ा हुआ डीए केवल ग्रेच्युटी गणना और छुट्टी नकदीकरण के लिए लागू होगा।corona महामारी के कारण, केंद्र ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA और DR लाभों को फ्रीज करने का निर्णय लिया था। हालांकि इस साल जुलाई में डीए बहाल कर दिया गया था।