भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। राज्य के लाखों 7th pay commission कर्मचारियों (Employees)-AIS अफसरों (AIS Officers) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के डीए में 1 जुलाई से 11% की वृद्धि और एक जनवरी 2022 से 3% डीए वृद्धि के आदेश (DA Hike order) जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी हुए आदेश के बाद अब हर महीने अफसरों को 30 हजार रुपए अतिरिक्त प्राप्त होंगे। साथ ही उन्हें एरियर्स (arrears) की एकमुश्त राशि के रूप में 2 लाख या उससे अधिक 2.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा
हालांकि एक तरफ जहां IAS, IPS और IFS अफसरों के लिए DA में वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं कर्मचारियों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग में अखिल भारतीय सेवा मध्य प्रदेश के अधिकारियों की महंगाई भत्ते वृद्धि के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारियों के डीए वृद्धि के आदेश की तारीख से प्रभावी होंगे। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को भी अब 1 जनवरी 2022 से 34% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन द्वारा 18 अगस्त को आदेश जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि अखिल भारतीय सेवा मध्यप्रदेश संवर्ग में काम करने वाले आईएएस आईपीएस आईएफएस तैयारी के अधिकारियों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2021 से 31% की दर से जबकि 1 जनवरी 2022 से 34% की दर से डीए का लाभ मिलेगा।
हालांकि इस आदेश के बाद अब राज्य शासन पर 30 करोड़ के अतिरिक्त भार आएगा।। वही सातवें वेतन मान के मुताबिक 1 जनवरी 2016 से लागू होने के बाद यह पहला मौका है जब राज्य के अफसर और कर्मचारी सहित अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के महंगाई भत्ते के आदेश अलग-अलग जारी किए गए हैं।
वहीं मध्यप्रदेश की बात करें तो अभी प्रदेश में कुल आईपीएस आईएफएस आईएएस अफसरों की संख्या एक हजार से ज्यादा है। जिनमें से 550 अक्षर ऐसे हैं जो 2004 के बाद सेवा में आए हैं। उन्हें हर महीने होने वाली नेशनल पेंशन स्कीम कटौती में इसका लाभ मिलेगा। इसके तहत हर महीने उनके वेतन से 3000 रूपए की कटौती की जाएगी बता दे अब तक की कटौती के मुताबिक नियोक्ता को 14% जबकि कर्मचारी 10% के हिसाब से एनपीएस में देना होता है।
जबकि इस मामले में राज्य के अफसर और कर्मचारी केएनपीएस में होने वाली कटौती के मामले पर पिछड़ते नजर आ रहे हैं। कर्मचारियों को एरियर के 33000 और अफसरों को 1 लाख 27 रूपए तक का नुकसान उठाना पड़ेग। केंद्र की तिथि अनुसार डीए का भुगतान नहीं होने पर इसका सीधा सीधा फायदा राज्य शासन को मिल रहा है।